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पंजाब में अब पांच एकड़ तक सीएलयू लेना होगा आसान, पुडा ने बदले नियम

पुडा ने लोगों को बड़ी राहत दी है। पुडा ने चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) को लेकर अहम फैसला लिया है। इससे पंजाब में पांच एकड़ तक की जमीन का सीएलयू लेना आसान होगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 13 Mar 2018 07:46 PM (IST)Updated: Wed, 14 Mar 2018 11:15 AM (IST)
पंजाब में अब पांच एकड़ तक सीएलयू लेना होगा आसान, पुडा ने बदले नियम
पंजाब में अब पांच एकड़ तक सीएलयू लेना होगा आसान, पुडा ने बदले नियम

जेएनएन, मोहाली। पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट (पुडा) ने लोगों को बड़ी राहत दी है। पुडा ने चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) पर अहम फैसला लिया है। इससे लोगों के समय और पैसे की बचत होगी। पुडा ने चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू), लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान (नगर निगम सीमा से बाहर) को जारी करने की शक्ति अब फील्ड में जिला स्तर पर जिला टाउन प्लानर व सीनियर टाउन प्लानर्स को दी गई। इससे लोगों का समय बचेगा और विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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जानकारी के मुताबिक, इस फैसले के तहत पांच एकड़ तक के रकबे में किसी भी नए स्कूल की साइट के लिए सीएलयू जारी करने की शक्ति जिला टाउन प्लानर्स के पास ही रहेगी। इसी तरह पांच एकड़ तक के मौजूदा स्कूल के कंपाउंड करने की शक्ति भी संबंधित टाउन प्लानर को दी गई है।

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इससे पहले यह शक्तियां सचिव, हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट के पास थी। वहीं, मास्टर प्लान में पड़ते 2.5 एकड़ तक के रकबे पर नए मैरिज पैलेस के लिए सीएलयू जारी करने की पावर भी अब जिला टाउन प्लानर के पास ही रहेगी। जो पहले सीनियर टाउन प्लानर के पास होती थी।

वहीं, पांच एकड़ तक के औद्योगिक प्रोजेक्ट संस्थागत प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की मंजूरी के लिए सीनियर नगर योजनाकार अधिकारी रहेगा। इस दौरान साफ किया गया है कि जो विभाग पहले सीएम के अधीन होते थे। उनका निपटारा विभाग के सचिव स्तर पर किया जाता है।

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विभाग की सचिव विन्नी महाजन ने कहा कि सरकार के फैसले का उद्देश्य लोगों को व्यापार के लिए सहूलियत देना है। इससे राज्यभर के शहरों के विकास में वृद्धि होगी, साथ ही निवेश को बढ़ावा मिलेगा। महाजन ने आगे बताया कि यह फैसला राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि सर्कल व जिला स्तर पर केसों के निपटारे किए जा सकेंगे।


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