यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Chandigarh News: जेल में रहते हुए पाकिस्तान से मंगवाई नशा सामग्री, हाईकोर्ट भी हुआ हैरान... गृह सचिव तलब
जेल में रहते हुए पाकिस्तान से 5 किलो हीरोइन मंगवाने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ...और पढ़ें

HighLights
- भविष्य में ऐसा ना हो सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदमों का ब्योरा गृह सचिव से तलब
- एनडीपीएस एक्ट में जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जेल में रहते हुए पाकिस्तान से 5 किलो हीरोइन मंगवाने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि कैसे जेल से इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।
भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए उठाए गए कदमों का बुरा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने पंजाब के गृह सचिव से तलब किया है।
बलदेव सिंह ने की थी जमानत के लिए अपील
याचिका दाखिल करते हुए बलदेव सिंह ने एनडीपीएस के मामले में जमानत देने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार ने जवाब सौपा, तो सामने आया कि याची ने जेल से पाकिस्तान में अपने संपर्क को फोन कर 5 किलो नशीली सामग्री भारत में मंगवाई थी। यह सामग्री प्राप्त करने वालों को अमृतसर पुलिस ने पकड़ा था जिसके बाद याची की भूमिका सामने आई थी।
हाई कोर्ट ने ये कहा
हाई कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है कि जेल में मौजूद एक व्यक्ति पाकिस्तान में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए नशा भारत मंगवा रहा है।
हाई कोर्ट ने इस बारे में गृह सचिव को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया कि भविष्य में ऐसा ना हो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
