आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू व सिख फॉर जस्टिस पर कार्रवाई से हाई कोर्ट संतुष्ट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस संगठन केे खिलाफ कार्रवाई पर संतुष्टि जताई है। इस बारे में एक याचिका दी गई थी।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कट्टरपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस और इसके प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ की गई अब तक की कार्रवाई से संतुष्टि जताई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने जानकारी दी कि संगठन से जुड़े 116 वाट्सएप ग्रुप पर प्रतिबंध के अलावा पुलिस द्वारा इस संस्था के खिलाफ अब तक 16 एफआइआर दर्ज की जा चुकी है। पन्नू को दो दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषित आतंकियों की सूची में शामिल किया था।
एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कोर्ट को दी कार्रवाई की जानकारी
सिख फॉर जस्टिस और पन्नू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने हाई कोर्ट में जवाब दिया। नंदा ने बताया कि पंजाब सरकार ने दस जुलाई, 2019 को ही इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया था। पन्नू को बीते 1 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा आतंकी घोषित किया जा चुका है। पंजाब सरकार द्वारा इस संगठन और पन्नू के खिलाफ हर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जानकारी है जिसे अदालत में साझा नहीं किया जा सकता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने पन्नू को आतंकी घोषित करने के साथ सिख फॉर जस्टिस को भी प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्र राज्य की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए सारे प्रयास कर रहा है।
याचिकाकर्ता की सूचनाओं पर भी विचार हो
पंजाब सरकार के जवाबों पर संतोष व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पंजाब सरकार याचिकाकर्ता के पास संगठन के संबंध में मौजूद सूचना पर भी विचार करे। हाई कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में याचिकाकर्ता कार्रवाई में कमी पाने पर दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं।
पन्नू को भारत लाने की मांग
एडवोकेट बिक्रमजीत बाजवा ने याचिका में कहा था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सिख फॉर जस्टिस संगठन पंंजाब के युवाओं को खालिस्तान की मांग करने के लिए भड़का रहा है। याचिकाकर्ता ने पन्नू द्वारा भेजे गए संदेशों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अपनी याचिका के साथ संलग्न की थी।
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