AAP विधायक रमन अरोड़ा के बेटे को HC से मिली अंतरिम राहत, 24 सितंबर तक नहीं होगी गिरफ्तारी
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विधायक रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा को भ्रष्टाचार मामले में अंतरिम राहत दी है। अदालत ने 24 सितंबर 2025 तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है लेकिन जांच में सहयोग करने की शर्त रखी है। पहले राजन अरोड़ा के दुबई में छिपे होने की खबर थी। विधायक अमन अरोड़ा पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा को अंतरिम राहत दी है, जो भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपित है। अदालत के निर्देशों के अनुसार, राजन अरोड़ा को 24 सितंबर, 2025 तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम संरक्षण सशर्त है। राजन अरोड़ा को चल रही जांच के दौरान पुलिस को पूरा सहयोग करना होगा। ऐसा न करने पर यह राहत वापस ली जा सकती है। अदालत ने जोर देकर कहा कि सहयोग में किसी भी तरह की कमी से उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा रद्द कर दी जाएगी।
दुबई में छिपा है राजन अरोड़ा
गौरतलब है कि इससे पहले विधायक रमन अरोड़ा ने भी इसी मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने राजन अरोड़ा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है।
विजिलेंस जांच में पहले यह सामने आया था कि राजन अरोड़ा गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई में छिपा हुआ है। एलओसी जारी होने के बाद उसकी विदेश से वापसी पर गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी। लेकिन अब हाई कोर्ट से उसे अस्थायी राहत मिल गई है।
भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला
पिछले शुक्रवार को विधायक अमन अरोड़ा और उनके समधी राजू मदान की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी थीं। इसके बाद से ही विजिलेंस ब्यूरो फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रदेश में लगातार छापेमारी कर रहा है।
यह मामला भ्रष्टाचार जुड़ा है जिसमें अमन अरोड़ा और उनके परिवार पर कथित तौर पर अनियमितताओं और वित्तिय गड़बडियों के आरोप हैं। विधायक अमन अरोड़ा को विजिलेंस ने 23 जून को गिरफ्तार किया था।
उन्हें भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में दबोचा गया था। उन पर सरकारी पद का दुरुपयोग और अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। रमन अरोड़ा फिलहाल जेल में बंद हैं।
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