गर्भावस्था समाप्त करने के नियमों को चुनौती, पंजाब-हरियाणा HC ने केंद्र से मांगा जवाब
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी अधिनियम के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। यह प्रावधान एक डॉक्टर को किसी महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होने की धारणा पर उसकी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देता है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी अधिनियम के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है।
यह प्रावधान एक डॉक्टर को किसी महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होने की धारणा पर उसकी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देता है।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने हरियाणा के हिसार के दीपक कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को करेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।