Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: विदेशों से फंडिंग पाने वाली पार्टियों पर कार्रवाई की जानकारी क्यों नहीं दे रही सरकार, HC ने मांगा जवाब

    Updated: Wed, 03 Apr 2024 11:04 PM (IST)

    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने विदेशों से फंडिंग पाने वाली पार्टियों पर कार्रवाई की जानकारी न देने पर सख्त रवैया अख्तियार किया ...और पढ़ें

    Hero Image
    विदेशों से फंडिंग पाने वाली पार्टियों पर कार्रवाई की जानकारी क्यों नहीं दे रही सरकार, HC ने मांगा जवाब।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विदेशों से गैर कानूनी तरीके से फंडिंग पाने वाली राजनीतिक पार्टियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी आरटीआई के माध्यम से न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अगली सुनवाई पर गृह मंत्रालय को पक्ष रखने का आदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी राम कुमार ने एडवोकेट मुनीष भारद्वाज के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि आरटीआई से सूचना मांगने के 6 साल बाद भी यह उपलब्ध नहीं करवाई गई है। याची ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2014 को चुनाव आयोग व केंद्रीय गृह मंत्रालय को विदेश से गैर कानूनी तरीके से फंडिंग पाने वाली राजनीतिक पार्टियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी लेकिन बाद में यह वापस ले ली गई।

    राजनीतिक पार्टियों पर कार्रवाई का मांगा ब्यौरा

    8 मार्च 2018 को याची ने गृह मंत्रालय से आरटीआई के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। याची को इस मामले में जांच लंबित होने की दलील देते हुए इंकार कर दिया गया। इसके बाद 4 अप्रैल 2019 को सेंट्रल इंफॉरमेशन कमिश्नर ने याची को अपने प्रतिनिधि को भेजकर रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया।

    जब याची का प्रतिनिधि पहुंचा तो उसे इंकार करते हुए कहा गया कि एक्ट में प्रतिनिधि के रिकार्ड जांचने का प्रावधान नहीं है। इस पर दोबारा सीआईसी में अर्जी लगाई गई और सीआईसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोबारा याची को प्रतिनिधि भेजने का आदेश दिया। इस सब के बीच कई वर्ष बीत गए लेकिन पार्टियों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा नहीं सौंपा जा रहा है।

    अगली सुनवाई में गृह मंत्रालय रखेगा पक्ष

    20 अक्तूबर 2023 को सीआईसी ने जानकारी मुहैया न करवाने पर सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब गृह मंत्रालय को अगली सुनवाई पर पक्ष रखने का आदेश दिया है।

    ये भी पढ़ें: Punjab News: नहीं चाहिए थी बच्ची तो गोबर में दबाया, कोर्ट ने माता- पिता को सुनाई उम्रकैद की सजा

    ये भी पढ़ें: Singer Sahil Shah: पंजाबी सिंगर साहिल शाह ने म्यूजिक कंपनी पर लगाए आरोप, गाना न गाने पर चलवाई थी उसके घर में गोलियां