'मंत्री ने वैवाहिक विवाद में जांच रिपोर्ट बदली; दबाव बनाया', हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित डीजीपी को जारी किया नोटिस
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद की जांच रिपोर्ट बदलने की कोशिश करने के आरोप में हरियाणा सरकार हरियाणा व चंडीगढ़ के डीजीपी और अंबाला के एसपी को नोटिस जारी किया है। जांच को किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए आरोप लगाया कि एक मंत्री ने जांच रिपोर्ट में फेरबदल करने का दबाव बनाया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद की जांच रिपोर्ट बदलने की कोशिश करने व जांच अधिकारी पर एक मंत्री द्वारा दबाव डालने के आरोप की याचिका पर हरियाणा सरकार, हरियाणा व चंडीगढ़ के डीजीपी और अंबाला के एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट ने यह नोटिस मानसा (पंजाब) निवासी शेखर व अन्य द्वारा दायर याचिका पर जारी किया। कोर्ट से आग्रह किया गया है कि शिकायत संख्या 514-एसपी दिनांक 30 मई 2025 की जांच तथा उसके आधार पर होने वाली आगे की कार्रवाई, जिसमें एफआईआर का पंजीकरण भी शामिल है।
याचिकाकर्ता ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि जांच को या तो पंजाब अथवा यूटी चंडीगढ़ के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपा जाए, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जा सके।
याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि कोर्ट आधिकारिक प्रतिवादियों को आदेश दे कि वे याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा करें, क्योंकि उन्हें प्रतिवादी पक्ष से खतरा है। याचिका में आरोप है कि मंत्री ने एसपी और महिला थाना की एसएचओ को फोन कर ससुराल पक्ष को झूठा फंसाने के लिए जांच रिपोर्ट में फेरबदल करने का दबाव बनाया।
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