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    Punjab News: सरकार 11,968 करोड़ टैक्स बकाया के लिए लाएगी OTS स्कीम, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:51 PM (IST)

    पंजाब सरकार जीएसटी से पहले के कानूनों के तहत लंबित मामलों के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 लेकर आई है। यह योजना 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि यह करदाताओं के लिए बकाया चुकाने का अंतिम अवसर है जिसके बाद रिकवरी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस स्कीम में करदाताओं को ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी।

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    वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने ओटीएस स्कीम जारी करने की जानकारी दी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि जीएसटी से पहले के विभिन्न कानूनों में लगभग 11,968.88 करोड़ रुपये के बकाया रिकवरी से संबंधित लगभग 20,039 लंबित मामलों को हल करने के लिए पंजाब सरकार वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम, 2025 ला रही है।

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    इसे बुधवार को ही कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यह स्कीम 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि यह तीसरी ऐसी स्कीम है और यह टैक्सदाताओं के लिए अपने बकायों का निपटारा करने का आखिरी मौका होगा। इसके बाद कोई स्कीम नहीं आएगी।

    इसके बाद 1 जनवरी 2026 से उन लोगों के लिए रिकवरी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी जो इस स्कीम के तहत सैटलमेंट नहीं करते हैं। ये लंबित मामले जीएसटी प्रणाली से पहले के कर कानूनों से संबंधित हैं, जिसमें पंजाब वैट एक्ट, केंद्रीय बिक्री कर एक्ट आदि शामिल हैं।

    उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक करोड़ रुपये तक के बकाए के लिए, करदाताओं को ब्याज और जुर्मानों पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी, साथ ही टैक्स राशि पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी, 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक के बकाये के लिए, ब्याज और जुर्मानों पर 100 प्रतिशत छूट होगी और टैक्स राशि पर 25 प्रतिशत छूट होगी।

    25 करोड़ रुपये से अधिक बकाये वाले मामलों में टैक्स राशि पर 10 प्रतिशत छूट के साथ व्याज और जुर्मानों पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 3,344.50 करोड़ रुपये की रिकवरी होगी। यह स्कीम उन सभी टैक्सदाताओं पर लागू है जिनके असेसमेंट आर्डर 30 सितंबर, 2025 तक बनाए गए होंगे और यह योजना सरकारी खाद्य एजेंसियों के लिए लागू नहीं होगी।