Punjab News: अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, चार साल पूरे होने पर सरकारी नौकरी करने का मिल सकता है अवसर; पढ़िए पूरा प्लान
पंजाब में अग्निवीरों के चार साल पूरा होने पर सरकारी नौकरी करने का अवसर मिल सकता है। सैनिक कल्याण विभाग और पंजाब पूर्व सैनिक कल्याण निगम (पीईएससीओ) की ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सेना में अग्निवीर का चार साल पूरा करने वाले जवानों को पंजाब पुलिस व राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती होने के लिए कोटा देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव सैनिक कल्याण विभाग और पंजाब पूर्व सैनिक कल्याण निगम (पीईएससीओ) की ओर से संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।
सैनिक कल्याण विभाग (पंजाब) ने राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20 फीसद आरक्षण निर्धारित करने के अलावा राज्य सरकार को अन्य सभी विभागों में अग्निवीरों के पुनर्वास पर काम करने की सिफारिश की है।
अग्निवीरों के लिए कोटे को किया जाए वर्गीकृत
प्रस्ताव में जो सिफारिशें की गई उनमें खनन, खाद्य और आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य जैसे विभिन्न विभागों में पर्यवेक्षकों, ड्राइवरों और निरीक्षकों में अग्निवीरों के लिए कोटे को वर्गीकृत की जाने के लिए कहा गया है। इसके साथ-साथ राज्य उद्योग विभाग को सभी बड़े पैमाने के उद्योगों में अग्निवीरों के लिए पांच प्रतिशत के कोटा को लेकर नीति बनाने की सिफारिश की गई है।
यह भी पढ़ें: Punjab: 'UAPA कानून नागरिकों को उत्पीड़ित करने का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा', HC ने पंजाब पुलिस को लगाई फटकार
विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा विभाग
प्रस्ताव को राज्य सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद रोजगार सृजन और कौशल विकास विभाग को राज्य श्रम विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद दोनों विभाग मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसके बाद विभागों में फाइनल कोटा निर्धारत किया जाएगा।
ध्यान रहे कि अग्निवीर योजना 2022 में शुरू हुई थी। जिसका पहला बैच 2026 में निकलेगा। 2022 में आयोजित अग्निवीर भर्ती के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पंजाब राज्य के लगभग 1,818 अग्निवीरों को दिसंबर 2026 में सेवा से मुक्त किए जाने की उम्मीद है।
नए आरक्षण की आवश्यकता
विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि स्थायी, नियमित कैडर में शामिल नहीं किए गए अग्निवीरों को अत्यधिक कुशल सुरक्षा गार्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। पीईएससीओ और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण के अनुसार नियोजित किया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें: High Court: कानूनी नोटिस और मांग पर सक्षम प्राधिकारी लेंगे निर्णय, पंजाब में निजी कोचिंग को लेकर बोला हाईकोर्ट
मौजूदा में राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए 13 फीसद आरक्षण है। हालांकि, ये नियमित पूर्व सैनिकों के लिए हैं जो अपनी पेंशन योग्य सेवा पूरी करते हैं। क्योंकि अग्निवीरों को चार साल की सैन्य सेवा के बाद सेना से रिलीव कर दिया जाएगा, इसलिए उन्हें नए आरक्षण की आवश्यकता होगी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।