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    मोहाली में गमाडा ने बिना मंजूरी प्रोजेक्ट शुरू करने पर सख्त कार्रवाई, डेवलपर्स के खिलाफ FIR के लिए लिखा

    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:40 PM (IST)

    गमाडा ने मोहाली में बिना मंजूरी के प्रोजेक्ट शुरू करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने मोहाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए ...और पढ़ें

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    अथाॅरिटी ने डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मोहाली पुलिस को पत्र लिखा है। 

    जागरण संवाददाता, मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथाॅरिटी (गमाडा) ने अपने अधिकार क्षेत्र में बिना मंजूरी लिए प्रोजेक्ट शुरू करने पर सख्त कदम उठाया है। अथाॅरिटी ने डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मोहाली पुलिस को पत्र लिखा है। 

    गांव नाडा सब-डिवीजन माजरी में फेयरवुड फार्म एंड इम्पीरियल गोल्फ ग्रीन्ज नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर्स ने गमाडा से आवश्यक मंजूरिया नहीं ली थीं। फील्ड स्टाफ की रिपोर्ट के आधार पर गमाडा ने डेवलपर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

    जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) ने बताया कि यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड इमीग्रेशन कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड तथा अन्य की ओर से शुरू किया गया था। जांच में पाया गया कि कंपनी ने अखबारों में विज्ञापन देकर रक्षा कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए 605 और 1205 वर्ग गज के 100 प्लाॅट्स के अलाॅटमेंट के लिए आवेदन मांगे थे।

    हालांकि कंपनी ने इसे भारत सरकार से अनुमोदित ईको-टूरिज्म प्रोजेक्ट बताया था, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि यह प्रोजेक्ट न्यू कैपिटल (पेरिफेरी कंट्रोल) एक्ट 1952 की धारा 5 और पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 की धारा 64 का उल्लंघन करते हुए विकसित किया जा रहा था।

    अवैध कॉलोनियों पर जीरो टाॅलरेंस पाॅलिसी

    गमाडा की मुख्य प्रशासक साक्षी साहनी ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल गमाडा द्वारा अनुमोदित कालोनियों में ही संपत्ति खरीदें। उन्होंने कहा कि अवैध काॅलोनियों में निवेश करके लोग अपनी जीवनभर की मेहनत की कमाई को जोखिम में न डालें। उन्होंने स्पष्ट किया कि गमाडा द्वारा अवैध काॅलोनियों के खिलाफ जीरो टालरेंस पालिसी के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।