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    Chandigarh: नाबालिग से कर बैठा प्यार, सुरक्षा के लिए HC में दायर की याचिका; कोर्ट ने ही लड़के को दे दी चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Deepak Saxena
    Updated: Mon, 01 Jan 2024 09:21 PM (IST)

    नाबालिग संग सहमति संबंध में रहते हुए हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगना महंगा पड़ गया। पंजाब व हरियाणा (Punjab haryana High Court) हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि लड़की नाबालिग है ऐसे में लड़का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। साथ ही जोड़े को पेश करने का मानसा पुलिस को आदेश जारी किया। लड़की की उम्र महज 16 साल 9 महीने है।

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    नाबालिग से कर बैठा प्यार, सुरक्षा के लिए HC में दायर की याचिका; कोर्ट ने लगाई फटकार

    राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। नाबालिग संग सहमति संबंध में रहते हुए सुरक्षा मांगना लड़के को भारी पड़ गया और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मानसा पुलिस को अगली सुनवाई पर प्रेमी जोड़े को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि लड़का अब इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहे।

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    प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

    याचिका दाखिल करते हुए संगरूर निवासी लवप्रीत सिंह और उसकी प्रेमिका ने हाईकोर्ट को बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और 10 दिसंबर 2023 से सहमति संबंध में रह रहे हैं। उनके परिजन उनके इस रिश्ते के खिलाफ हैं और ऐसे में उनके जीवन व स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई आरंभ की तो पाया कि लड़की की जन्म तिथि 26 मार्च 2007 है।

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    लड़का परिणाम भुगतनें के लिए रहे तैयार

    कोर्ट ने कहा कि अभी लड़की केवल 16 साल 9 माह की है और ऐसे में नाबालिग है। याचिका के अनुसार, दोनों याची सहमति संबंध में रह रहे हैं ऐसे में यह याचिका कैसे वैध है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब मानसा पुलिस को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर जोड़े को हाईकोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर इस याचिका की वैधता पर फैसला किया जाएगा और साथ ही लड़के को नाबालिग लड़की के साथ सहमति संबंध में रहने के परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

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