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    'हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली क्यों?, ऐसा किसी देश में नहीं होता...', प्रदर्शन के बीच सरकार और किसानों को हाई कोर्ट की फटकार

    Updated: Wed, 21 Feb 2024 09:43 AM (IST)

    Farmers Protest पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में किसानों के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस बीच अदालत ने प्रदर्शन को लेकर कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का क्या मतलब। अधिकार ठीक है मगर लोग अपने संवैधानिक अधिकार क्यों भूल जाते हैं। सुनवाई के समय अदालत ने पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने दिया जा रहा है?

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    हाई वे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली वैध नहीं न सरकार और किसानों पर भी सख्त हुआ हाई कोर्ट

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Farmers Protest: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की कि किसानों के धरने में ट्रैक्टर-ट्राली ले जाने का क्या मतलब है। किसानों के प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्राली चलाना वैध नहीं है, लेकिन किसान इन पर अमृतसर से दिल्ली (Punjab-Haryana HC) जा रहे हैं।

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    पंजाब सरकार पर भी उठाए सवाल

    सभी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? किसानों को दिल्ली जाना है तो बस से जाएं। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार को किसानों से वार्ता के परिणाम व वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को एकत्रित होने दिया जा रहा है।

    होई कोर्ट ने सरकारों को चेताया

    पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र न हों। मंगलवार को हाई कोर्ट में हरियाणा व पंजाब सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। याची पक्ष ने कहा कि किसानों को शांति से प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

    हरियाणा जल्द कदम उठाए, वरना संभालना मुश्किल होगा: हाई कोर्ट ने हरियाणा को चेताया कि सरकार संभल जाए। मामले का हल निकाले। अभी पंजाब के किसान बैठे हैं। कल हरियाणा के किसान भी शामिल हुए तो स्थिति संभालना मुश्किल होगा।

    किसी देश में ऐसा नहीं होता: हाई कोर्ट

    उच्च न्यायालय ने किसानों के दिल्ली कूच पर की सख्त टिप्पणी lपंजाब सरकार सुनिश्चित करे बड़ी संख्या में एकत्र न हों प्रदर्शनकारी lकहा-सभी अपने अधिकार जानते हैं संवैधानिक कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं। किसी देश में नहीं होता प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल हाई कोर्ट ने कहा कि किसान विरोध के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि किसी अन्य देश में ऐसा नहीं होता।

    किसान बस से जाएं दिल्ली

    विदेश में यदि इन वाहनों को कहीं लेकर जाना होता है तो उसके लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। हाईवे पर बीएमडब्ल्यू भी, ट्रैक्टर भी, ट्रक में ले जाएं ट्रैक्टर ट्राली हाई कोर्ट ने कहा कि यह हमारे ही देश में है कि हाईवे पर बीएमडब्ल्यू भी है व ट्रैक्टर ट्रालियां भी, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध नहीं है।

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    प्रदर्शन इतना जरूरी है तो किसान बस से दिल्ली जाएं और ट्रैक्टर ट्राली को ट्रक में लेकर जाएं, क्योंकि हाईवे पर चलाना वैध नहीं है। किसानों का प्रदर्शन जैसा रूप ले रहा है, वह सरकार के लिए समस्या खड़ा कर रहा है।

    सात जिलों में बंद है इंटरनेट

    सरकार अपना दायित्व निभा रही है और किसान ट्रैक्टर-ट्राली, जेसीबी व पोकलेन तक लेकर प्रदर्शन करने चल पड़े हैं। ऐसे वाहनों का प्रदर्शन में प्रयोग सरकार को उन्हें रोकने को मजबूर कर रहा है। फटकार के बाद कड़े प्रबंध हाई कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है।

    सभी एसएसपी, पुलिस कमिश्नरों सहित अन्य अधिकारियों को फील्ड में रहने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने मोबाइल कंपनियों को सात जिलों में इंटरनेट बंद करने के लिए कहा है। यह वही इलाके हैं जहां किसान इकट्ठा हुए हैं।

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