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    कोविड वैक्सीनेशन नहीं तो चंडीगढ़ में नहीं बनेंगे DL और RC, बिना मास्क सीटीयू बस में एंट्री नहीं

    By Ankesh ThakurEdited By:
    Updated: Mon, 30 Aug 2021 10:58 AM (IST)

    कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराते देख प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खासकर कोविड वैक्सीनेशन नहीं कराने और मास्क नहीं पहनने वालों के अब सरकारी ऑफिस में काम नहीं होंगे। आरएलए में अब केवल उन्हीं एप्लीकेंट के काम होंगे जिन्हें वैक्सीन लगी होगी।

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    प्रशासन ने यह फैसला वैक्सीनेशन के बढ़ावा देने के लिए लिया है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराते देख प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खासकर कोविड वैक्सीनेशन नहीं कराने और मास्क नहीं पहनने वालों के अब सरकारी ऑफिस में काम नहीं होंगे। रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) में अब केवल उन्हीं एप्लीकेंट के काम होंगे जिनको कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लग चुकी हो या 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नोगेटिव रिपोर्ट हो। आरएलए ने लोगों से आग्रह किया है कि वह किसी भी काम से आरएलए आते वक्त वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नोगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे।

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    चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) ने भी सख्ती कर दी है। अब सीटीयू की लोकल या लांग रूट पर चलने वाली किसी भी बस में बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। यूटी प्रशासन ने यह आदेश दिए हैं कि केवल उन्हीं पैसेंजर को बस में चढ़ाया जाएगा जो फेस मास्क पहने होंगे।

    बिना वैक्सीनेशन और नेगेटिव रिपोर्ट ही पहुंच रहे विजिटर्स

    सरकारी डिपार्टमेंट में पब्लिक विजिट को मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन देखने में आ रहा है कि ऐसे बहुत से लोग अधिकारियों से मिलने और ऑफिस में काम के लिए पहुंच रहे हैं जिन्होंने न तो कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवाई है और न ही 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट होती है। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ने आदेश जारी किए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को सेक्रेटेरिएट सहित दूसरे डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं मिलेगी। जिनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगी हो या 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट न हो। ब्रांच ने सभी प्रशासनिक सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, कारपोरेशन के हेड को सख्त आदेश दिए हैं कि वह इन गाइडलाइंस का पालन करें। उन्होंने सभी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोविड संबंधी इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। साथ ही सिर्फ उन्हीं विजिटर्स को ऑफिस में दाखिल होने दिया जाए जिन्हें कोरोना की कम से कम एक डोज लगी हो या उनके पास 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट हो।