Punjab: हरिके वैटलैंड सेंचुरी में अवैध निर्माण न होने की दलील DC को पड़ी भारी, HC ने लगाई फटकार; मांगा स्पष्टीकरण
फिरोजपुर स्थित हरिके वेटलैंड सेंचुरी में अवैध निर्माण न होने की दलील पर डीसी को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। इसके साथ ही सेंचुरी के नजदीक मौजूद गुरुद्वारों को लेकर भी हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का आदेश भी दिया है। पंजाब सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी की थी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के फिरोजपुर स्थित हरिके वेटलैंड सेंचुरी में अवैध निर्माण न होने की दलील डीसी को भारी पड़ गई। हाईकोर्ट ने डीसी को फटकार लगाते हुए अब इस पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सेंचुरी के नजदीक मौजूद गुरुद्वारों को लेकर भी हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
इस मामले में फिरोजपुर निवासी जसकिरण जीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि फिरोजपुर तरनतारन और कपूरथला जिले में फैले सैंकड़ों एकड़ वेटलेंड पर बड़े स्तर पर अवैध तरीके से कब्जे हो रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार फिरोजपुर जिले में पड़ी हरिके वेट लेंड सेंचुरी की नियमों के अनुसार सेल डीड जारी नहीं की जा सकती।
पंजाब सरकार ने जारी की थी अधिसूचना
पंजाब सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी की थी। लेकिन साल 2007 व 2008 के बीच इस जमीन के कुछ हिस्से की सेल डीड कर दी गई और अगस्त 2015 तक इस सेंचुरी में लगभग बड़े स्तर पर निर्माण कार्य शुरू हो गए है जिसमें दो गुरुद्वारा भी शामिल है। याची ने हाईकोर्ट में कुछ फोटो सौंपते हुए बताया कि फोटो साफ दर्शाती है कि वैटलैंड फैंसिंग के भीतर निर्माण कार्य जोरों पर किया जा रहा है।
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यथा स्थिति बनाए रखने के दिए थे आदेश
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस मामले में राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को उचित निर्देश दिए जाएं ताकि यह अवैध कब्जा रोका जा सके। हाईकोर्ट ने 2016 में निर्माण पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि डीसी व एसएसपी सुनिश्चित करें कि कोर्ट के आदेश का पालन हो।
याची ने कहा कि इस सेंचुरी में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और यहां किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने चाहिए बावजूद इसके बिजली विभाग ने एक ट्रांसफार्मर भी लगा दिया है जिस कारण प्रवासी पक्षी जो यहां आकर बैठते है उनकी जान को खतरा बन गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं हुआ अवैध निर्माण- DC
सुनवाई के दौरान याची पक्ष की वकील सुप्रिया गर्ग ने कहा कि अभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में निर्माण कार्य जारी है जबकि हाईकोर्ट 2016 में यथा स्थिति के आदेश जारी कर चुका है। फिरोजपुर के डीसी ने कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं हुआ है।
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हाईकोर्ट ने डीसी के रवैए पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ समय पहले तक वह अवैध निर्माण की बात मान रहे थे और अब अचानक उनका रुख बदल गया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने डीसी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही दो गुरुद्वारों को लेकर जवाब मांगा है कि वे वनक्षेत्र के बाहर हैं या सेंचुरी के भीतर।
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