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    Punjab News: 5994 भर्ती संबंधी केस की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को, प्रक्रिया को जल्द मुकम्मल करने की अपील की

    By Kailash Nath Edited By: Nidhi Vinodiya
    Updated: Tue, 14 Nov 2023 11:05 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 5994 अध्यापकों की भर्ती संबंधी केस की सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर्ट को मामले का जल्द निर्णय करने की अपील की गई। पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 5994 अध्यापकों की भर्ती संबंधी आज माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल और माननीय जस्टिस सुखविंदर कौर के नेतृत्व वाले डबल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए केस लगा था।

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    5994 भर्ती संबंधी केस की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 5994 अध्यापकों की भर्ती संबंधी केस की सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर्ट को मामले का जल्द निर्णय करने की अपील की गई। इस मामले संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 5994 अध्यापकों की भर्ती संबंधी आज माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल और माननीय जस्टिस सुखविंदर कौर के नेतृत्व वाले डबल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए केस लगा था।

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    यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अधीन है

    सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार द्वारा सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए। उन्होंने माननीय कोर्ट को विनती की कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द मुकम्मल करना पंजाब सरकार के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे राज्य के उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा जहां मौजूदा समय में केवल एक ही अध्यापक स्कूल चला रहा है। उन्होंने यह भी विनती की कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अधीन है। 

    अगली सुनवाई 12 दिसंबर, 2023 को तय

    यदि उसका फैसला जल्द नहीं आता तो माननीय हाईकोर्ट ही इस संबंधी कोई अंतरिम फैसला दे, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। उन्होंने कोर्ट को इस मामले की अगली सुनवाई जल्द से जल्द तय करने की भी विनती की, जिसको कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर, 2023 को तय की गई है।

    जिक्र योग्य है कि इस मामले से संबंधित केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच द्वारा 27 जुलाई, 2023 को मुकम्मल कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।