साइबर अपराध से समाज पर पड़ रहा गंभीर प्रभाव, इस टिप्पणी के साथ Court ने खारिज की ठग की जमानत याचिका
चंडीगढ़ जिला अदालत ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर हुई साइबर ठगी के मामले में आरोपित शिवम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साइबर अपराधों के बढ़ते माम ...और पढ़ें

अदालत ने माना कि आरोपित के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर और संगीन हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वर्क फ्राॅम होम के नाम पर हुई साइबर ठगी के एक मामले में जिला अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। लुधियाना निवासी 22 वर्षीय शिवम को पुलिस ने चार अगस्त को गिरफ्तार किया था।
शिवम ने खुद को बेकसूर बताते हुए जमानत अर्जी दायर की। इस पर टिप्पणी करते हुए जज ने कहा कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और समाज पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। खासकर उन लोगों पर जो तकनीकी और डिजिटल अपराधों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। अदालत ने माना कि आरोपित के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर और संगीन हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पुलिस ने शिकायतकर्ता गुरविंदर पाल कौर की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने वर्क फ्राम होम का लिंक भेजा, जिसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाॅइन किया। किया। ग्रुप के सदस्यों ने उन्हें अलग-अलग रेस्टोरेंट्स को रिव्यू करने का काम सौंपा और प्रति रिव्यू भुगतान का लालच दिया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विभिन्न टास्क के नाम पर उन्हें एक स्टाक वेबसाइट पर निवेश के लिए मजबूर किया गया। कुछ समय बाद उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अकाउंट ठीक कराने के नाम पर उनसे बार-बार और अधिक रकम की मांग की गई।
अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उन्होंने कुल 9,03,011 रुपये जमा कर दिए, इसके बावजूद उनसे आठ लाख रुपये और मांगे गए। ठगी का एहसास होने पर साइबर पुलिस से शिकायत की।

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