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    चंडीगढ़ में यूके की महिला से दुष्कर्म मामले में दोषी की सजा पर फैसला आज, हाेटल में की थी घिनौनी हरकत

    By DeepikaEdited By:
    Updated: Mon, 25 Jul 2022 09:19 AM (IST)

    दोषी फरहनुज जामा वारदात के समय उसी होटल में कर्मचारी था। वारदात के बाद पीड़िता की शिकायत पर उसे तुरंत होटल मैनेजमेंट ने नौकरी से निकाल दिया। दोषी होटल में ही स्पा इंचार्ज था और उसने फुट मसाज करते वक्त महिला के साथ दुष्कर्म किया था।

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    दुष्कर्म मामले में दोषी की सजा पर फैसला आज। (सांकेतिक)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आइटी पार्क स्थित एक नामी होटल में यूनाइटेड किंगडम की महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी की सजा पर सोमवार यानी आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। इससे पहले बीते शनिवार को एडिशनल डिस्ट्रिक एंड सेशंस जज स्वाति सहगल की कोर्ट ने फरहनुज जामा को दोषी करार दिया था।

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    दोषी फरहनुज जामा वारदात के समय उसी होटल में कर्मचारी था। वारदात के बाद पीड़िता की शिकायत पर उसे तुरंत होटल मैनेजमेंट ने नौकरी से निकाल दिया। दोषी होटल में ही स्पा इंचार्ज था और उसने फुट मसाज करते वक्त महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसके खिलाफ आइपीसी की धारा-376 के तहत केस चला।

    केस के मुताबिक यूके की रहने वाली 56 वर्षीय महिला अपने एक दोस्त के साथ होटल में ठहरी थी। वह 19 दिसंबर 2018 को चंडीगढ़ आई थी। होटल में ही काम करने वाले फरहनुज जामा ने महिला से स्पा और फुट मसाज करवाने को कहा। पहले तो महिला ने इनकार कर दिया। उसके बार-बार कहने पर महिला स्पा व मसाज करवाने के लिए राजी हो गई। स्पा के दौरान उसने महिला के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया।

    इस दौरान महिला चिल्लाने लगी। उसने इस बारे में होटल मैनेजमेंट को जानकारी दी। होटल मैनेजमेंट ने कहा कि वे उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत देंगे। इसके बाद महिला अपने दोस्त के साथ शिमला चली गई। पांच दिन बाद जब वह शिमला से वापस आई तो उसे पता चला कि होटल ने दोषी कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं दी। इस पर महिला ने खुद उसके खिलाफ एसएसपी को शिकायत कर दी।

    वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हुई महिला की गवाही

    महिला की शिकायत पर पुलिस ने 27 दिसंबर 2018 को फरहनुज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हालांकि वह वारदात के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने चार दिनों बाद ही उसे किशनगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। वहीं, महिला भी शिकायत देने के बाद वापस यूके चली गई। फिर कोर्ट में केस चला तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी गवाही हुई।

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