फर्जी मालिक बनकर जमीन का सौदा, 20 लाख ठगे, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से भी किया इनकार
चंडीगढ़ में 20 लाख रुपये की संपत्ति धोखाधड़ी के आरोपी सुखबीर सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी है। सुखबीर ने खुद को जमीन का मालिक ब ...और पढ़ें

अदालत ने दलीलों को खारिज कर दिया। ठगी के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गांव दड़वा में चार कनाल जमीन को धोखे से बेचने के आरोपित सुखबीर सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी जिला अदालत ने रद कर दी है। सुखबीर ने खुद को जमीन का मालिक बताकर शिकायतकर्ता हरकीरत सिंह बस्सी को दड़वा में यह जमीन बेची थी। इसके बदले में आरोपित ने 20 लाख रुपये लिए, लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया।
आरोपित ने रुपये लौटाने के बजाय 20 लाख रुपये के चेक दिए, जो बैंक में बाउंस हो गए। इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आरोपित का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने दावा किया कि पुलिस ने सिविल केस को जानबूझकर आपराधिक मामला बना दिया, जबकि वह 20 लाख रुपये लौटाने के लिए तैयार था।
हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपित ने शिकायतकर्ता को ठगने की मंशा से उससे 20 लाख रुपये वसूले थे। पुलिस ने सेक्टर-27 निवासी हरकीरत सिंह बस्सी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया। बस्सी ने बताया कि सेक्टर-49 के रहने वाले सुखबीर सिंह ने दड़वा में चार कनाल के प्लाॅट के लिए उसके साथ डील की थी।
यह सौदा 2.25 करोड़ रुपये में तय हुआ था, जिसमें आरोपित ने एडवांस के तौर पर 20 लाख रुपये लिए थे। एग्रीमेंट में यह शर्त थी कि 31 मार्च तक सेल डीड हो जाएगी, लेकिन आरोपित ने बाद में बहाने बनाने शुरू कर दिए। जब हरकीरत ने जमीन की जांच करवाई, तो पता चला कि उसका असली मालिक कोई और है।

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