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    Behrouz Biryani में आ रही थी गंध, ध्यान से देखा तो निकला मरा हुआ कीड़ा, रेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 11 Aug 2025 08:14 PM (IST)

    बिरयानी में मरा हुआ कीड़ा मिलने पर उपभोक्ता फोरम ने चंडीगढ़ के सेक्टर-22 स्थित एक रेस्टोरेंट पर हर्जाना लगाया है। रेस्टोरेंट के मालिकों अपनी दलीलें रखीं और केस रद करने की मांग की लेकिन आयोग ने सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है और ग्राहक के हक में निर्णय सुनाया।

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    चंडीगढ़ के सेक्टर-22 स्थित रेस्टोरेंट बहरोज बिरयानी से मंगवाई थी बिरयानी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राइसिटी में बहरोज़ बिरयानी से संबंधित एक बड़ी कम्पलेंट सामने आई है। दरअसल, एक व्यक्ति ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप के जरिए यहां से बिरयानी ऑर्डर की, जिसमें एक मरा हुआ कीड़ा निकला। बिरयानी में एक अजीब-तरह की गंध आ रही थी, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ।

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    ऑनलाइन आर्डर पर भेजी बिरयानी में मरा हुआ कीड़ा मिलने पर चंडीगढ़ के सेक्टर-22 स्थित रेस्टोरेंट बहरोज बिरयानी को अब 2500 रुपये हर्जाना देना पड़ेगा। बिरयानी के लिए अदा की गई राशि भी नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटानी होगी। यह आदेश सेक्टर-42 निवासी अभिनव कौंडल की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया है।

    अभिनव ने शिकायत में बताया था कि 10 सितंबर 2023 को उन्होंने स्विगी ऐप से बहरोज बिरयानी से पनीर दम बिरयानी और गुलाब जामुन आर्डर था। उन्होंने जब बिरयानी खाई तो अजीब सी गंध आ रही थी और उसके स्वाद में भी गड़बड़ महसूस हुई। बिरयानी को अच्छे से चेक किया तो उसमें से मरा हुआ कीड़ा मिला।

    बिरयानी खाने के कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई। उन्होंने रेस्टोरेंट से बात की तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर कर दिया। आयोग ने रेस्टोरेंट बहरोज बिरयानी को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है।

    रेस्टोरेंट के मालिकों ने रखी दलीलें, ग्राहक के हक में फैसला

    रेस्टोरेंट के मालिकों ने आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके खिलाफ गलत केस दायर किया गया है। उनके यहां खाना उच्च स्वच्छता मानकों के तहत तैयार किया जाता है। ग्राहक ने आयोग के समक्ष जो तस्वीरें पेश की हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की भी संभावना है। ऐसे में उन्होंने शिकायत को रद करने की मांग की। हालांकि रेस्टोरेंट की इन दलीलों को आयोग ने नहीं माना और ग्राहक के हक में फैसला सुनाया।