कारोबारी की आत्महत्या का मामला बेहद गंभीर, दो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
चंडीगढ़ की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में दो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मृतक ने सुसाइड नोट और वीडियो में आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और पुलिस हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। पंजाब पुलिस के एआईजी गुरजोत सिंह कलेर पर भी आरोप लगे हैं।

जागरण संवाददाता, मोहाली। कारोबारी की आत्महत्या का मामला बेहद गंभीर है। ऐसा कदम उठाने से पहले न सिर्फ सुसाइड नोट छोड़ा था, बल्कि आरोपितों के खिलाफ वीडियो रिकार्डिंग भी की थी। इस टिप्पणी के साथ एडिशनल सेशंस जज की अदालत ने फिरोजपुर निवासी मोनिका एरी उर्फ रिंकू (52) और लुधियाना निवासी सुखप्रीत कौर उर्फ साइना अरोड़ा (34) की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने माना कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए पुलिस को आरोपितों से हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता है। इस मामले में पंजाब पुलिस के एआईजी गुरजोत सिंह कलेर और उसके साथियों पर भी आरोप हैं। पुलिस ने उन्हें भी इस मामले में आरोपित बनाया हुआ है। गुरजोत सिंह कलेर और उसके गनमैन की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
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