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    Punjab News: बिल्डर बिना NOC के धड़ल्ले से बना रहे अवैध कॉलोनी, अब HC ने लिया एक्‍शन; पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

    पंजाब में बिल्डर बिना एनओसी के बना अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं। हाई कोर्ट ने अब इस पर एक्‍शन लिया है। पंजाब सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अवैध कॉलोनियां बनने से लोगों को काफी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता है। तरन तारन और जालंधर में कईं अवैध कॉलो‍नियां हैं। हाई कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर स्‍टेटस रिपोर्ट मांगी है।

    By Dayanand Sharma Edited By: Himani Sharma Updated: Thu, 11 Jul 2024 09:58 AM (IST)
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    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के विभिन्न जिलों में बिल्डरों द्वारा पुडा अधिकारियों से मिलीभगत कर बिना एनओसी अवैध कॉलोनियां बसाने का आरोप लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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    अमृतसर की लीगल एक्शन ऐड वेलफेयर एसोसिएशन ने एडवोकेट विपुल अग्रवाल के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब भर में बड़े धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां बस रही हैं। बिल्डर पुडा के अधिकारियों से मिलीभगत कर बिना एनओसी कालोनियां काट रहे हैं।

    इन कॉलोनियों की मांगी थी जानकारी

    याची ने बताया कि उसने इंडस गोल्ड सिटी, स्टार सिटी, एस्मा एस्टेट, रॉयल विला व आशियाना ग्रीन सहित अन्य कॉलोनियों की जानकारी मांगी थी। जवाब में कोई ठोस जवाब नही दिया गया। यह सभी कॉलोनियां जालंधर और तरन तारन की हैं। याची ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल इन दो जिलों में अवैध कॉलोनियां फल फूल रही हैं बल्कि पूरे पंजाब का हाल कुछ इसी प्रकार का है।

    कुछ जनहित याचिकाएं लंबित

    याची ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को लेकर और भी कुछ जनहित याचिकाएं लंबित पड़ी हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा है तो इन सभी पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब इन अवैध कॉलोनियों को लेकर पंजाब सरकार को 14 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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    पंजाब सरकार को नोटिस जारी

    याची ने कहा कि यदि इसी प्रकार अवैध कॉलोनियों को अनुमति दी गई तो प्रदेश में पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी और इसका सामना आम लोगों को करना पड़ेगा। अवैध कॉलोनियों में लोगों को अक्सर मूलभूत सुविधाओं के लिए बेहद लंबा इंतजार करना पड़ता है।

    इन सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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