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    मोहाली कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया की हिरासत 4 दिन और बढ़ाई, 25 जून को हुए थे गिरफ्तार

    Updated: Wed, 02 Jul 2025 03:28 PM (IST)

    मोहाली की अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की विजिलेंस ब्यूरो हिरासत को चार दिन और बढ़ा दिया है क्योंकि उन्हें गैर-कानूनी संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो का दावा है कि मजीठिया ने कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये की ड्रग मनी को हेरफेर किया। मजीठिया को 2021 में NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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    शिअद नेता बिक्रम मजीठिया की फाइल फोटो

    पीटीआई, चंडीगढ़। मोहाली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की विजिलेंस ब्यूरो हिरासत को बुधवार को चार दिन और बढ़ा दिया। मजीठिया को गैर-कानूनी संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी सात दिन की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।

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    सार्वजनिक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) फेरी सोफट ने बताया कि विजिलेंस की अर्जी पर कोर्ट ने मजीठिया की हिरासत को चार दिन और बढ़ाने का फैसला किया। इस दौरान मोहाली कोर्ट और विजिलेंस के दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया।

    विजिलेंस ने मजीठिया को 25 जून को इस मामले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो का दावा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मजीठिया ने कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये की "ड्रग मनी" को विभिन्न तरीकों से हेरफेर (मनी लॉन्ड्रिंग) किया। यह मामला 2021 के एक ड्रग केस से जुड़ा है, जिसकी जांच पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है।

    मजीठिया को 2021 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई 2018 में बने एंटी-ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। उस समय मजीठिया ने पटियाला जेल में पांच महीने से ज्यादा समय बिताया था और अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे रिहा हुए थे।