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Bathinda News: मनप्रीत बादल ने कोर्ट में दायर की जमानत अर्जी, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

Bathinda News मनप्रीत बादल ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। मनप्रीत बादल ने अदालत से जमानत के साथ-साथ गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने मनप्रीत बादल को कोई राहत दिए बिना गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वकील सुखदीप सिंह भिंडर ने कोर्ट को बताया कि मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत मामला दर्ज किया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaPublished: Fri, 29 Sep 2023 07:13 PM (IST)Updated: Fri, 29 Sep 2023 07:13 PM (IST)
मनप्रीत बादल ने कोर्ट में दायर की जमानत अर्जी

जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर के मॉडल टाउन इलाके में व्यावसायिक प्लाटों को रिहायशी में तब्दील कर सरकार को 65 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाने के के मामले में फरार चल रहे भाजपा कोर कमेटी के सदस्य और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अब जमानत के लिए बठिंडा अदालत का रुख किया है।

हालांकि मनप्रीत बादल ने अदालत से जमानत के साथ-साथ गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने मनप्रीत बादल को कोई राहत दिए बिना गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जानकारी अनुसार पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अपने वकील सुखदीप सिंह भिंडर के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दायर की। जिस पर विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राम कुमार की अदालत में सुनवाई की। मनप्रीत के वकील सुखदीप भिंडर ने कोर्ट से मांग की कि मनप्रीत बादल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करेंगे।

राजनीतिक प्रतिशोध के तहत मामला दर्ज

विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक वकील सुखदीप सिंह भिंडर ने कोर्ट को बताया कि मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अदालत के समक्ष मुख्यमंत्री के भाषण का मुद्दा भी उठाया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि उन्होंने मनप्रीत बादल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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हालांकि उस समय मनप्रीत के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री निजी द्वेष के कारण मनप्रीत बादल को झूठे मामले में फंसा रहे हैं।

बादल की अग्रिम जमानत याचिका की गई थी दायर

उन्होंने कहा कि पहले बादल की अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार के इशारे पर विजिलेंस ने मनप्रीत बादल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। मनप्रीत बादल की जमानत पर 4 अक्टूबर को बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी।

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