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    Punjab News: जीएसटी विभाग का बाजारों में सर्वे शुरू, GST नंबर नहीं होने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

    By Jagran NewsEdited By: Shoyeb Ahmed
    Updated: Wed, 20 Sep 2023 05:51 PM (IST)

    बोगस फर्मों पर शिकंजा कसने के लिए केंद्रीय जीएसटी व स्टेट जीएसटी विभाग ने इंडस्ट्री व ट्रेडर्स का सर्वे बरनाला के बाजारों में शुरू कर दिया गया है। विभाग ने व्यापारी के पास जीएसटी नंबर न होने या जीएसटी होने पर अपनी फर्म के बाहर नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व्यापारी को भरना पड़ सकता है।

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    GST नंबर नहीं होने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

    बरनाला, हेमंत राजू। बोगस फर्मों (Bogus Firms) पर शिकंजा कसने के लिए केंद्रीय जीएसटी व स्टेट जीएसटी विभाग (Central GST and State GST Department) ने इंडस्ट्री व ट्रेडर्स का सर्वे बरनाला (Barnala) के बाजारों से शुरू कर दिया है। बरनाला विभाग ने इंडस्ट्री व ट्रेडर्स (Industry and Traders) को सर्वे संबंधित हिदायतें भी जारी कर दी हैं। अपनी फर्म के बाहर जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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    विभाग ने कहा कि उद्यमियों, व्यापारियों व दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा कि वे अपने दस्तावेज पूरे रखें। अभी किसी पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिला बरनाला में कुल चार हजार से अधिक उद्यमी, व्यापारी व दुकानदारों ने जीएसटी नंबर ले रखा है। हिदायतें नही मानने वालों पर कार्रवाई हो सकती है।

    जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर ने ये कहा

    जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला हितेशवीर गुप्ता ने कहा कि सीजीएसटी व एसजीएसटी विभाग की और से किया जा रहे सर्वे से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वे में विभाग टीम पता लगा रही है, कि जिस व्यक्ति के नाम पर इंडस्ट्री अथवा कारोबार चल रहा है उसके नाम पर है भी या नहीं। फिलहाल जीएसटी के पास फर्म की पूरी जानकारी होती है।

    सही कारोबारियों को घबराने की जरूरत नहीं

    जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला हितेशवीर गुप्ता ने कहा कि सर्वे शुरू हो चुका है। सही ढ़ंग से कारोबार करने वाले व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। बोगस फर्म पर शिकंजा कसने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के माध्यम से पता चल सकेगा कि फर्म असल में है भी या नहीं। सर्वे में फर्म व इंडस्ट्री के दस्तावेज चेक किए जा रहे है ताकि पता लगाया जा सके कि फर्म उक्त व्यक्ति के नाम पर है भी नहीं। फर्म का जीएसटी नंबर बाहर बोर्ड पर नही लिखा तो लगेगा 50 हजार रुपये का जुर्माना।

    सर्वे में उद्यमियों को इन चीजों का ध्यान रखना होगा

    • इंडस्ट्री के बाहर जीएसटी नंबर,फर्म का नाम, पता लिखना।
    • जीएसटी प्रमाणपत्र इंडस्ट्री में रखना होगा, कभी भी टीम चेक कर सकती है।
    • जिसके नाम व जगह पर इंडस्ट्री चल रही है, जीएसटी सर्टिफिकेट में अपडेट होना चाहिए।
    • इंडस्ट्री के पास खरीद व बिक्री के बिल होने चाहिए।
    • इंडस्ट्री, फर्म, दुकान किसी किराये पर है तो उसका किरायानामा की कापी होनी चाहिए।
    • इंडस्ट्री व फर्म किसी अन्य जगह पर चल रही है और सर्टिफिकेट किसी और जगह का है तो इंडस्ट्री को बोगस करार कर दिया जाएगा।

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