नशा तस्कर को मिली 12 वर्ष की कैद, जुर्माना ने देने पर बढ़ेगी अवधि
न्यायधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जेएनएन, अमृतसर। न्यायधीश अवतार सिंह की अदालत ने एक व्यक्ति को नशा तस्करी का दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थ दंड का भुगतान न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। थाना सुल्तानविंड पुलिस ने नवंबर 2013 को मकबूलपुरा निवासी कमलजीत सिंह को काबू कर उसके कब्जे से सौ ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था।
हत्यारे को उम्रकैद
न्यायधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालाकि मामले में महिला सहित तीन लोगों पर आरोप साबित नहीं होने पर उन्हें बरी कर दिया गया है।
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गेट हकीमा थाने की पुलिस ने अक्तूबर 2015 को झब्बाल रोड स्थित इंद्रा कालोनी निवासी बंटी के बयान पर उसके भाई अनिल कुमार उर्फ नीलो की हत्या के आरोप में इलाके में रहने वाले गुरजीत सिंह उर्फ बाबा शिव, सन्नी, रोहित और संतोष कुमारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान गुरजीत सिंह उर्फ शिव बाबा को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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