बिहार कैबिनेट का फैसला, सिर्फ बिहार की महिलाओं को नौकरी में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
बिहार सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा।
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है। उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही देय होगा। अन्य राज्य की जो महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगी उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। आरक्षण का लाभ उन्हें देय नहीं होगा।
मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा करने वाले दिव्यांग जनों को जिन्होंने प्रिलिम्स पास की हो उन्हें आगे की तैयारी के लिए एक लाख और 50 हजार की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी है।इसके अलावा सरकार न किसानों के डीजल अनुदान के लिए सौ करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
कैबिनेट के फैसले
बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है।
समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं को सहयोग देने की राधे से युवा आयोग के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी।
यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा।
राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।