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सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज

राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Thu, 09 May 2019 12:04 PM (IST)Updated: Thu, 09 May 2019 12:04 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नागरिकता विवाद मामले में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मुद्दा उठाने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाते हुए उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

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साथ ही गृह मंत्रालय को राहुल की नागरिकता के मामले में आयी शिकायत पर जल्दी फैसला करने का आदेश मांगा गया था।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने गुरुवार को याचिका खारिज करते हुए कहा, 'अगर कोई कंपनी किसी फार्म में लिख देती है कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं, तो क्या वह ब्रिटिश नागरिक हो जाएंगे।' इससे पहले याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल और सीपी त्यागी के वकील ने दलील दी थी कि इंग्लैंड की एक कंपनी ने 2005-06 में कंपनी के वार्षिक डाटा के साथ दिये गए फार्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता लेने के बारे में संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जबकि 2015 में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इसका खुलासा किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने राहुल की ब्रिटिश नागरिकता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनकी नागरिकता का मसला स्पष्ट होना चाहिए। वकील की इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि कौन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता अगर 130 करोड़ जनता कहेगी तो क्या आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे।

कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि गृह मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वह राहुल की नागरिकता के बारे में आी शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे। साथ ही चुनाव आयोग को राहुल को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की भी मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है।

कानून के मुताबिक वह न तो मतदाता हो सकता है और न ही चुनाव लड़ सकता है।राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हाल में गृह मंत्रालय ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को नोटिस भेज कर नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा था। स्वामी ने शिकायत में इंग्लैड की कंपनी के दस्तावेजों का हवाला देते हुए राहुल पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया है। 

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