'नोटबंदी की तरह विनाशकारी फैसला...', मनरेगा की जगह जी राम जी एक्ट लाने पर भड़के राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने VB-G RAM G एक्ट को राज्यों और गरीबों पर "विनाशकारी हमला" बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने इसे नोटबंदी जैस ...और पढ़ें
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (फाइल)
डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने VB-G RAM G एक्ट को लेकर केंद्र की BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले ही राज्यों और गरीबों पर नोटबंदी की तरह एक विनाशकारी हमला किया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कार्रवाई का विरोध करेगी और विश्वास जताया कि पूरा विपक्ष इसके साथ होगा।
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट से पूछे बिना, मामले का अध्ययन किए बिना अकेले ही MGNREGA को खत्म कर दिया। हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पूरा विपक्ष हमारे साथ होगा।"
5 जनवरी को'MGNREGA बचाओ अभियान'
राहुल गांधी ने कांग्रेस के 'MGNREGA बचाओ अभियान' का जिक्र करते हुए कहा, जिसे वह 5 जनवरी को देश भर में शुरू करने की योजना बना रही है। यह दावा करते हुए कि UPA-काल का MGNREGA सिर्फ एक कार्य कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक विकास ढांचा था जिसकी दुनिया भर में सराहना की गई थी, उन्होंने दावा किया कि इसे रद करना अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और देश के संघीय ढांचे पर हमला था।
#WATCH | Delhi: After the CWC meeting, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "...This is an attack on the states of India because they are simply taking away money that belongs to the state, decision-making power that belongs to the state. This is an attack on the… pic.twitter.com/G6tHbpK7hp
— ANI (@ANI) December 27, 2025
गरीब लोगों पर एक विनाशकारी हमला- राहुल
उन्होंने कहा, "यह राज्यों और गरीब लोगों पर एक विनाशकारी हमला है, जिसे प्रधानमंत्री ने अकेले ही किया है, ठीक नोटबंदी की तरह। PM ने अपनी कैबिनेट से पूछे बिना, मामले का अध्ययन किए बिना अकेले ही MGNREGA को खत्म कर दिया।"
VB-G RAM G बिल ने ली MGNREGA की जगह
20 साल पुराने MGNREGA की जगह लेने वाला VB-G RAM G बिल, हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच संसद में पारित किया गया था। नए अधिनियम में ग्रामीण श्रमिकों के लिए 125 दिनों के वेतन रोजगार का प्रावधान है।

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