Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सावरकर और गोडसे थे रिश्तेदार', राहुल गांधी के दावे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर; आखिर किसने की शिकायत?

    Updated: Thu, 29 May 2025 09:02 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि विनायक सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार (Rahul Gandhi On Savarkar and Godse) थे। उन्होंने अदालत में दायर शपथपत्र में यह बात कही है। सावरकर के पौत्र ने राहुल पर मानहानि का मुकदमा किया है। राहुल ने सात्यकि पर गोडसे से जुड़े अपने मातृवंश को छिपाने का आरोप लगाया है।

    Hero Image
    विनायक सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार थे: राहुल गांधी।(फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि हिंदुत्व विचारयक विनायक सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार थे। राहुल ने पुणे की एक अदालत में दायर शपथपत्र में यह दावा किया है। राहुल के इस शपथपत्र के बाद सावरकर के पौत्र सात्यकि सावरकर (Rahul Gandhi On Savarkar and Godse) ने कांग्रेस नेता पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल ने सात्यकि पर जानबूझकर अपने मातृवंश को छिपाने का आरोप लगाया है, जो उन्हें गोडसे से जोड़ता है। राहुल ने अपने शपथपत्र में शिकायतकर्ता द्वारा अपने मातृपक्ष का विवरण छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता की मां हिमानी अशोक सावरकर नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे की बेटी हैं।

    राहुल गांधी ने शपथपत्र में क्या कहा? 

    शपथपत्र में कहा गया है कि हिमानी सावरकर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता थीं। उनकी शादी विनायक सावरकर के भतीजे अशोक सावरकर से हुई थी। विनायक सावरकर महात्मा गांधी हत्याकांड में सह-आरोपित थे, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया था। शपथपत्र में कहा गया है कि गोपाल गोडसे को भी महात्मा गांधी की हत्या में दोषी ठहराया गया था। शिकायतकर्ता ने अपने मातृ पक्ष का वंशवृक्ष छिपाया है।

    राहुल ने शपथपत्र में कहा है कि कानून में स्थापित स्थिति और सिद्धांत है कि यदि कोई पक्ष अदालत में साफ-सुथरे तथ्यों के साथ नहीं आता है, तो उसे सुनवाई या किसी भी प्रकार की राहत पाने का अधिकार नहीं है। शपथपत्र में कहा गया है कि न्यायालय से तथ्यों को दबाना या छिपाना गंभीर मुद्दा है, जिसे न्यायालय के साथ धोखाधड़ी माना जाता है। इससे मामला खारिज हो सकता है या राहत देने से इन्कार किया जा सकता है।

    'शिकायतकर्ता ने जानबूझकर तथ्यों को दबाने का काम किया'

    शपथपत्र के अनुसार शिकायतकर्ता ने जानबूझकर तथ्यों को दबाने का काम किया है। सात्यकि सावरकर ने अदालत को गुमराह करने के लिए केवल अपने पैतृक पक्ष की वंशावली उपलब्ध कराई है, मातृ पक्ष की नहीं। सावरकर परिवार और गोडसे परिवार का आपस में खून का रिश्ता है।

    बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर के पौत्र सात्यकि सावरकर ने राहुल के मार्च 2023 में लंदन में दिए गए वक्तव्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सावरकर को लेकर गलत तथ्य उद्धृत किए हैं। राहुल ने कहा था कि सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने एवं उनके कुछ मित्रों ने मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई पर खुश होने का दावा किया था।

    सात्यकि ने अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और सावरकर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। शिकायत में राहुल के आरोप को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। राहुल ने इसी मामले में अपने ऊपर चल रहे मानहानि के दावे में यह शपथपत्र दायर किया है, जिसमें सावरकर एवं गोडसे के रिश्तेदार होने का दावा किया है।

    यह भी पढ़ें: पुंछ में लोगों से मिलकर भावुक हुए राहुल गांधी, PM मोदी को चिट्ठी लिखकर की खास अपील; PAK सेना को लेकर क्या कहा?

    comedy show banner
    comedy show banner