Maharashtra: महाराष्ट्र में किसानों का दो लाख रुपये से अधिक का फसल कर्ज नहीं होगा माफ
Maharashtra farmers जिन किसानों का फसल कर्ज और पुनर्गठन कर्ज दो लाख रुपये से अधिक है उन्हें सरकार की कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
मुंबई, प्रेट्र। महाराष्ट्र में जिन किसानों के फसल कर्ज की राशि दो लाख से अधिक होगी, उन्हें कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शनिवार को एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के द्वारा ये जानकारी दी गयी। ज्ञात हो कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने पिछले सप्ताह कर्ज माफी योजना की घोषणा की थी।
जीआर के अनुसार, ''महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज माफी योजना के अनुसार एक अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2019 के बीच लिया गया दो लाख रुपये तक का कर्ज और जिसे 30 सितंबर 2019 तक चुकाया न गया हो, वह माफ हो जाएगा। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जिन किसानों का फसल कर्ज और पुनर्गठन कर्ज दो लाख रुपये से अधिक है, वे योजना के अंतर्गत किसी तरह के लाभ के पात्र नहीं होंगे। वित्त एवं सहयोग विभाग समिति इस पर निर्णय लेगी कि क्या किसानों की गैर निष्पादित संपत्तियों को कर्ज माफी योजना में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी और ग्रामीण बैंकों में शामिल किया जाए या नहीं।
सरकारी प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीयकृ त, जिला, सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से लिये गये कर्ज को माफ करने पर भी आगे विचार किया जाएगा। जो लोग गैर कृषि क्षेत्र से हुई आय, पेंशन पर कर देते हैं या जिनकी मासिक आय 25 हजार से अधिक है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
किसान नेता अजित नवले ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी प्रस्ताव कृषक समुदाय के साथ विश्वासघात है। नवले ने कहा कि सरकार के इस प्रस्ताव से हजारों किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनका बकाया कर्ज दो लाख रुपये से अधिक है।
उन्होंने बताया कि 'आखिरी कर्ज माफी योजना में एक बार समझौते का प्रावधान था जिसके तहत अगर किसान कर्ज की बकाया राशि जमा कराता है तो सरकार उसे 1.5 लाख रुपये देगी।' नवले ने कहा कि अधिकतर किसानों पर दो लाख से अधिक रुपये का कर्ज बकाया है, ऐसे में अधिकतर किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। जबकि सरकार का कहना था कि कर्ज माफी बिना शर्त है। नवले ने मांग की कि सरकार इस प्रस्ताव वापस ले जिससे सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
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