'G20 में शामिल होने के लिए विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं', गहलोत-बघेल के दावे पर गृह मंत्रालय का आया बयान
G20 Summit सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने दावा किया था कि उन्हें दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। अब सीएम के दावे के बाद गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। मंत्रालय ने सफाई देते हुए सीएम के दावे को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्यपाल या मुख्यमंत्री के विमान की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। G20 Summit जी20 समिट का आगाज होने के साथ ही देश की सियासत भी गरमा गई है। जी20 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बुलावा ना आने पर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं अब शिखर सम्मेलन के डिनर को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है।
दरअसल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया था कि उन्हें दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। वहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि हम जी20 (G20 Summit) के डिनर में कैसे जा सकते हैं, जब सरकार ने दिल्ली को तो नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है।
अब दोनों नेताओं के दावे के बाद गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। मंत्रालय ने सफाई देते हुए सीएम के दावे को खारिज कर दिया है।
गृह मंत्रालय ने क्या कहा?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जी20 समिट को लेकर हवाई सुरक्षा बढ़ाई गई है और चौकसी में इजाफा किया गया है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्यपाल या मुख्यमंत्री के विमान की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई है। सीएम के विमान की लैंडिंग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की आवाजाही पर रोक नहीं
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि 8 से 11 सितंबर को दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के चलते एक उच्च तकनीकी सुरक्षा हवाई कवर तैनात किया गया है। हालांकि, राज्यपालों और राज्य के मुख्यमंत्रियों के विमानों की आवाजाही को अनुमति मिली हुई है।
In a news report, Chief Minister Chhattisgarh has expressed his inability to participate in G20 Dinner at Leaders’ Summit at Delhi on 9 Sept 2023 due to air restrictions in and around Delhi. (1/2)@HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) September 9, 2023
मंत्रालय ने कहा कि सीएम राजस्थान के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया गया है। केवल निजी चार्टर्ड विमानों को गृह मंत्रालय से विशेष अनुमोदन की आवश्यकता है।