पूर्व सीएम जोगी और उनके बेटे को नहीं मिली राहत, दलीलों को कोर्ट ने किया खारिज
कोर्ट ने पूर्व सीएम अजीत जोगी और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज एफआइआर पर रोक लगाने के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं दिया है।
बिलासपुर, जेएनएन। छत्तीसगढ़ में जाति और जन्म के विवाद में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी को बुधवार को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अजीत जोगी की हाई पॉवर कमेटी के आदेश पर रोक लगाने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
उधर, जन्म स्थान की गलत जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार अमित को पेंड्रारोड अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत देने से मना कर दिया। इस बीच जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (JCC) के कार्यकर्ताओं की रायपुर में मुख्यमंत्री निवास घेरने की कोशिश को पुलिस ने 139 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर विफल कर दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री जोगी ने हाईपवार कमेटी के 23 अगस्त के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी ने व्यक्तिगत कारण से सुनवाई करने से इन्कार के बाद बुधवार को जस्टिस पी सेम कोशी ने सुनवाई की। जोगी के अधिवक्ता राहुल त्यागी ने कमेटी के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की। कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और सरकार की तरफ से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने याचिका का विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जोगी के खिलाफ दर्ज एफआइआर पर रोक लगाने के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं दिया है।
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प्रोटक्शन वारंट पर कोर्ट पहुंचे अमित ने खुद की बहस
जन्म स्थान की गलत जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार अमित की तरफ से बुधवार को एडीजे की कोर्ट में जमानत आवेदन लगाया गया। अमित ने अपनी पैरवी खुद करने का कोर्ट से आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अमित को वापस जेल भेज दिया। शाम साढ़े चार बजे एडीजे ने अपना फैसला सुनाते हुए अमित के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। मंगलवार को गिरफ्तार किए गए अमित को निचली अदालत ने जमानत देने से पहले ही मना कर दिया था।
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