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आलोक वर्मा मामले में CJI ने कहा- दो हफ्ते में जांच पूरी करे CVC, SC करेगा निगरानी

सीबीआई मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि वह इस मामले को देखेंगे, उन्होंने सीवीसी से अपनी जांच अगले 2 हफ्ते में पूरी करने को कहा है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Fri, 26 Oct 2018 12:03 AM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 12:14 AM (IST)
आलोक वर्मा मामले में CJI  ने कहा-  दो हफ्ते में जांच पूरी करे CVC, SC करेगा निगरानी
आलोक वर्मा मामले में CJI ने कहा- दो हफ्ते में जांच पूरी करे CVC, SC करेगा निगरानी

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा से अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ताजा विवाद पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए कहा है कि सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ दो हफ्तों में जांच पूरी करे। सीबीआई मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के निगरानी में इस मामले की जांच होगी। 

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कोर्ट में आलोक वर्मा की तरफ से  फाली एस नरीमन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने 2 साल के कार्यकाल के प्रावधान का जिक्र किया। नरीमन ने इस दौरान विनीत नारायण केस का उदाहरण दिया। आलोक वर्मा की तरफ से नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट लागू होना चाहिए।

वर्तमान प्रभारी नहीं ले सकेंगे कोई बड़ा फैसला
कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ के अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव इस दौरान कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। एम नागेश्वर राव ने सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर बनने के बाद क्या फैसले लिए इसकी जानकारी बंद लिफाफे में सील बंद लिफाफे में अगली सुनवाई पर कोर्ट मे पेश किए जाए।

सीबीआई डायरेक्टर अलोक वर्मा और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना छुट्टी पर रहेंगे। जिन दो मांगो को लेकर सीबीआई डायरेक्टर अलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट गए थे। दोनों मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एके पटनायक की निगरानी में सीवीसी जांच करेगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सीबीआइ का कहना है कि वे सर्वोच्च अदालत के आदेशों की पालना करेंगे और जहां जरूरत होगी वहां कानूनी सलाह भी लेंगे। 

सॉलिसिटर जनरल के कहने पर बढ़ा जांच का समय
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र से कहा कि हमें लगता है कि सीवीसी को आलोक वर्मा के खिलाफ 10 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के वर्तमान अंतरिम चीफ को इस दौरान कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। सीवीसी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच 10 दिन में पूरी नहीं हो सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि जांच तय समय में ही पूरी होनी चाहिए और इस मामले को लटकाना नहीं चाहिए। तुषार मेहता ने तीन हफ्तों का समय मांगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया।

अस्थाना की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई
सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की तरफ से पेश हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनकी याचिका भी सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका आज सुनवाई के लिए सूचिबद्ध नहीं थी, हम किसी और दिन इस पर सुनवाई करेंगे।

सीनियर एडवोकेट फाली एस नरीमन सुप्रीम कोर्ट में जहां आलोक वर्मा का पक्ष रखा। वहीं सीवीसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। 

इसलिए कोर्ट गए हैं आलोक वर्मा
 आपको बता दें कि सीबीआई निदेशक वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने और अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी व एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। वर्मा की दलील है कि सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल दो साल का होता है और उन्हें उस पद से हटाने की सरकार की कार्रवाई से सीबीआई की स्वतंत्रता पर आघात हुआ है।

वर्मा और अस्थाना ने एक दूसरे पर लगाया आरोप
गौरतलब है कि सीबीआइ डायरेक्टर आलोक वर्मा ने एजेंसी के स्पेशल डायरेक्टर पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोप-प्रत्यारोप की दोनों वरिष्ठ अफसरों की कलह सार्वजनिक हो गई और मामला बढ़ता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों अफसरों को तलब भी किया था लेकिन बताया जाता है कि इस बारे में कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद सरकार का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने के लिए दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया गया है।

आलोक वर्मा की दलील
जबकि आलोक वर्मा की दलील है कि सीबीआइ निदेशक के नाते उनका दो साल का कार्यकाल तय है और सरकार उन्हें अपनी मर्जी से छुट्टी पर नहीं भेज सकती। वर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच से घबरा गई है, जबकि जरूरी नहीं कि जांच की दिशा वो हो जो सरकार चाहे। विपक्ष का भी यही आरोप है कि सरकार ने वर्मा को इसीलिए हटाया क्योंकि वे राफेल सौदे की जांच शुरू करने वाले थे। शुक्रवार का दिन सभी के लिए इस मामले में अहम रहने वाला है। 

सीबीआइ की सफाईः अभी भी पद पर बने हैं वर्मा और अस्थाना

उधर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से गुरुवार को सीबीआइ ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों अपने पद पर बने हुए हैं। उन्हें पद से नहीं हटाया गया है। सीबीआइ का कहना है कि जब तक सीवीसी इन दोनों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है, तब तक अंतरिम अवधि में एम. नागेश्‍वर राव सीबीआई निदेशक के कर्तव्यों और कार्यों की देखभाल करेंगे।


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