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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 22, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने हाईकोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी

By Ravindra Pratap SingEdited By:
Published: Mon, 22 Oct 2018 08:35 PM (IST)Updated: Tue, 23 Oct 2018 12:40 AM (IST)

राजा ने कहा कि वह न्यायालय का सम्मान करते हैं। उन्होंने भावुकता में टिप्पणी की थी और इसके लिए वह अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने हाईकोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी
भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने हाईकोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी

चेन्नई, प्रेट्र। न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एच. राजा ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय से बिना शर्त माफी मांग ली। कोर्ट ने माफी स्वीकार कर राजा के खिलाफ अवमानना मामला बंद कर दिया है।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 17 सितंबर को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राजा को तलब किया था। कोर्ट का कहना था कि न्यायपालिका के अपमान करने का कोई भी प्रयास फासीवाद को बढ़ावा दे सकता है। इसी निर्देश के तहत वह जस्टिस सीटी सेल्वम और एम निर्मल कुमार की पीठ के समक्ष पेश हुए। राजा ने माफीनामे में कहा है कि वह न्यायालय का सम्मान करते हैं। उन्होंने भावुकता में टिप्पणी की थी और इसके लिए वह अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हैं।

क्या था मामला
पिछले माह पुडुकोट्टि में गणेश चतुर्थी के जुलूस के दौरान एच. राजा एक पुलिसकर्मी से भिड़ गए थे। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी को 'हिंदू विरोधी' और 'भ्रष्ट' कहने के साथ ही न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। इस पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जुलूस मार्ग को लेकर अदालत के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें रोका था।