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Article370: कश्‍मीर से लौटकर कोर्ट को सौंपूंगा तारीगामी का हाल, सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर दी जानकारी

Article370 CPIM महासचिव सीताराम येचुरी को कश्‍मीर दौरे की सशर्त इजाजत मिल गई है साथ ही वहां से लौटकर तारीगामी के तबीयत का हाल सुप्रीम कोर्ट को सौंपना है।

By Monika MinalEdited By: Published: Wed, 28 Aug 2019 11:16 AM (IST)Updated: Wed, 28 Aug 2019 04:09 PM (IST)
Article370: कश्‍मीर से लौटकर कोर्ट को सौंपूंगा तारीगामी का हाल, सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर दी जानकारी
Article370: कश्‍मीर से लौटकर कोर्ट को सौंपूंगा तारीगामी का हाल, सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्‍ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कश्‍मीर जाने की अनुमति मिलने के तुरंत बाद  मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने बुधवार को बताया कि वे पार्टी के बीमार नेता मोहम्‍मद युसुफ तारीगामी से मिलने गुरुवार को घाटी जाएंगे। उन्‍होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। येचुरी ने कहा, ‘कोर्ट ने मुझे तारीगामी से मिलने की अनुमति दी है और उनके स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।'  

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कोर्ट ने येचुरी को जम्‍मू कश्‍मीर दौरे की सशर्त इजाजत दी है। यह इजाजत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस अब्दु्ल नजीर और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने दिया है। कोर्ट की ओर से येचुरी के दौरे को इजाजत के साथ रखी गई शर्त में कहा गया है कि उनका यह दौरा राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्‍कि केवल मित्र के तौर पर पार्टी नेता युसुफ तारीगामी से मुलाकात के लिए होगी।  

कोर्ट ने येचुरी से कहा है कि वे घाटी जा सकते हैं लेकिन वहां किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और यदि वे इस आदेश का उल्‍लंघन करते हैं तो सरकार को पूरी आजादी है कि उन्‍हें वापस भेज दिया जाए।येचुरी ने ट्वीट कर कहा,'सुप्रीम कोर्ट ने मुझे श्रीनगर जाने की इजाजत दी है और युसुफ तारीगामी से मुलाकात कर उनके स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में वापस जानकारी देने को कहा है। उनसे मिलने के बाद मैं कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दूंगा।'

येचुरी की याचिका 19 अगस्त को दर्ज कराई गई थी। पिछले शुक्रवार को जस्टिस एनवी रमना के समक्ष मामले को रखा गया और उन्होंने आदेश दिया था कि सोमवार, 26 अगस्त को इसपर सुनवाई होगी जो नहीं हो पाई।

सीपीएम सदस्य तारीगामी को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद करने के दौरान विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया था। तारीगामी सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर की भंग विधानसभा में चार बार सदस्य रह चुके हैं।

इससे पहले सीजेआइ रंजन गोगोई ने येचुरी से कहा, ‘हम आपको जम्‍मू कश्‍मीर जाने की इजाजत देंगे आप पार्टी के महासचिव हैं। किसी और कारण ने वहां मत जाइए। उन्‍होंने पहले भी जम्मू-कश्मीर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। उस वक्‍त भाकपा के डी राजा भी येचुरी के साथ थे। उन्‍हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था। यह जानकारी सीपीआई (एम) ने ट्वीट करके दी थी।

 

बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में जम्‍मू कश्‍मीर के स्‍पेशल स्‍टेटस व अनुच्‍छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने सरकार नोटिस जारी करते हुए अनुच्‍छेद 370 को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा। अब इसपर अक्‍टूबर में संविधान पीठ सुनवाई करेगी।

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