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    आंध्र प्रदेश: TDP विधायक गंटा श्रीनिवास राव को नोटिस, 24 घंटे में ढहाई जा सकती है अवैध बिल्डिंग

    By Shashank PandeyEdited By:
    Updated: Fri, 23 Aug 2019 10:36 AM (IST)

    आंध्र प्रदेश में भूतपूर्व मंत्री और टीडीपी विधायक गंटा श्रीनिवास राव से जुड़ा यह नोटिस भीमुनिपट्टनम स्थित उनके गेस्ट हाउस को लेकर जारी किया गया है।

    आंध्र प्रदेश: TDP विधायक गंटा श्रीनिवास राव को नोटिस, 24 घंटे में ढहाई जा सकती है अवैध बिल्डिंग

    विशाखापट्टनम, एएनआइ। आंध्र प्रदेश में भूतपूर्व मंत्री और टीडीपी विधायक गंटा श्रीनिवास राव से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (GVMC) ने भूतपूर्व मंत्री और टीडीपी विधायक गंटा श्रीनिवास राव की बेटी के स्वामित्व वाले एक गेस्ट हाउस को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर उचित कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो इमारत को 24 घंटे में ढहा दिया जाएगा।

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    24 घंटे में गिराया जा सकता है गेस्ट हाउस
    बता दें, गुरुवार शाम गंटा के गेस्ट हाउस को ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसके बाद टीडीपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर उन्हें निशाना बना रही है। गेस्ट हाउस का निर्माण कंचनला रवींद्रनाथ से लीज पर ली गई जमीन पर किया गया है। इस नोटिस में जीवीएमसी टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज ने कहा कि जीवीएमसी कमिश्नर के माध्यम से अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर अपील खारिज होने के बाद इमारत(गेस्ट हाउस) को 24 घंटे के भीतर ध्वस्त कर दिया जाएगा।

    नोटिस में क्या लिखा गया है ?
    टीडीपी विधायक को जारी नोटिस में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को आदेश दिया था कि अपीलीय समिति द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई अपील याचिका के निपटान तक अपील के निस्तारण के बाद ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना चाहिए और आगे की कार्रवाई का पालन करना चाहिए। नोटिस में कहा गया है कि अपीलकर्ता समिति ने अपील को खारिज कर दिया है और 22 अगस्त को अपीलकर्ताओं को इसकी सूचना दी गई।

    अधिकारियों ने पहले भीमुनिपट्टम में सर्वेक्षण संख्या 442 में अनाधिकृत निर्माण के रूप में जी+1 आरसीसी भवन की घोषणा की। नियमितीकरण के लिए स्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को 15 जुलाई को खारिज कर दिया गया क्योंकि CRZ में स्थित भवन को योजना के तहत पात्र नहीं पाया गया था।