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न्यूयॉर्क में एंटीगुआ के विदेश मंत्री से मिलीं सुषमा, चोकसी के प्रत्यर्पण पर मिला आश्वासन

पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एंटीगुआ से मदद मांगी है।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Thu, 27 Sep 2018 07:48 AM (IST)Updated: Thu, 27 Sep 2018 02:12 PM (IST)
न्यूयॉर्क में एंटीगुआ के विदेश मंत्री से मिलीं सुषमा, चोकसी के प्रत्यर्पण पर मिला आश्वासन
न्यूयॉर्क में एंटीगुआ के विदेश मंत्री से मिलीं सुषमा, चोकसी के प्रत्यर्पण पर मिला आश्वासन

न्यूयॉर्क (एएनआइ)। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एंटीगुआ से मदद मांगी है। गुरुवार को सुषमा स्वराज ने एंटीगुआ ऐंड बारब्यूडा के विदेश मंत्री ईपी चेट ग्रीन से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इस दौरान सुषमा ने मेहुल चोकसी मामले पर भी उनसे बातचीत की। वहीं, चेट ग्रीन ने भी सुषमा को इस मामले में हरसंभव मदद करने का भरोसा दिलाया।  बता दें कि मेहुल चोकसी इन दिनों एंटीगुआ में है।

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बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के 73वें अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। जहां अधिवेशन से इतर उन्होंने कई देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। जिसमें एंटीगुआ के विदेश मंत्री भी शामिल रहे। उनके साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में उन्हें मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर मदद मांगी। इस मामले में जब ग्रीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'इस बारे में आप अपनी (भारत की) विदेश मंत्री से ही पूछें।'

अदालत ने 30 अक्टूबर तक का दिया समय 

उधर, मेहुल चोकसी को विशेष अदालत ने अर्जी का जवाब देने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत में अर्जी दायर कर चोकसी को नए कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने की मांग की है।

इससे पहले विशेष अदालत ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चोकसी को 26 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। वहीं, चोकसी के वकील संजय एबॉट ने बुधवार को अदालत में कहा कि उन्हें दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी के मामले में ईडी की शिकायत की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। विशेष अदालत ने केस की सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।

जांच एजेंसी चोकसी और उसके भांजे हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए अदालत पहुंची है। इस मामले में जज ने नीरव मोदी से 29 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

जांच एजेंसी ने बड़े आर्थिक अपराधों को रोकने और भारत से भाग चुके आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लागू किए गए नए कानून के तहत नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।


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