Odisha News: हाई कोर्ट पहुंचा विधायक और सांसद द्वारा 15 योग्य शिक्षकों के तबादले का मामला, सरकार को नोटिस
विधायक और सांसद द्वारा शिक्षकों के तबादले की सिफारिश के मुद्दे पर कालाहांडी जिले के दो शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सरकार की नीति को चुनौती दी गई है जिसके तहत विधायक और सांसद 15 शिक्षकों के तबादले की सिफारिश कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। विधायक और सांसद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों के 15 योग्य शिक्षकों के तबादले की सिफारिश का मुद्दा अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। कालाहांडी जिले के दो शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार की ऐसी नीति ने शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे को प्रभावित किया है।
न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्णा श्रीपद की खंडपीठ ने इस संबंध में दो मामलों की एक साथ सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता शिक्षक के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक भी जारी की।
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। आर त्रिपाठी एवं अन्य एक आवेदन की एकत्र सुनवाई कर उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने नीतिगत फैसला किया है कि विधायक और सांसद 15 योग्य शिक्षकों के तबादले की सिफारिश कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता सरकार के इस तरह के फैसले से प्रभावित हुआ है। सरकार के पास इस तरह के नीतिगत फैसले लेने की शक्ति नहीं है। इस तरह का फैसला जायज भी नहीं है। स्कूल और जन शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 13 मई को लिखे गए पत्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को निर्णय से अवगत कराया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता तबादले के संबंध में जारी आदेश से प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि सरकार ने घोषणा की थी कि सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों से 15 योग्य शिक्षकों के स्थानांतरण की सिफारिश कर सकते हैं।
कहा गया कि जिला स्तरीय स्थानांतरण समिति उसी दिन स्थानांतरण सत्र के दौरान कलेक्टर को सौंपे गए प्रस्तावों का निर्णय लेगी। जन शिक्षा विभाग ने 13 मई को प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस संबंध में एक पत्र जारी किया था।
पत्र में कहा गया है कि विधायकों और सांसदों द्वारा कलेक्टर को तबादले का प्रस्ताव दिए जाने के बाद जिला स्तरीय समिति इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी।
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