हाई कोर्ट की जमानत के लिए अनूठी शर्त, 2 महीने तक बैंक परिसर की सफाई करेगी आरोपी महिला
ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महिला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में अनोखी शर्त पर जमानत दी। उसे दो महीने तक आईसीआईसीआई बैंक शाखा परिसर में सफाई करनी होगी। यह जमानत उसे धोखाधड़ी से ऋण लेने और गैरकानूनी रूप से संपत्ति बेचने के आरोप में मिली है। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत के दौरान वह किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी।

संवाद सहयोगी, कटक। बैंक से जालसाजी कर कर्ज लेने एवं गैर कानूनी तौर पर बंधक संपत्ति को बेचने के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल में रहने वाली एक महिला को उड़ीसा हाई कोर्ट ने अनूठी शर्त के साथ जमानत दी है।
जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदनकारी महिला कटक रिंगरोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा परिसर की 2 महीने तक सफाई करेगी। सुबह 8 से 10 बजे के दौरान आवेदनकारी आईसीआईसीआई बैंक परिसर को साफ करेगी।
इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक को आवेदनकारी को खुद अनुरोध करना होगा। जमानत पर रहने के दौरान आवेदनकारी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं होगी।
सबूत को मिटाने जैसा या प्रभावित करने जैसा कोई भी कार्य आवेदनकारी नहीं करेगी। इसके साथ ही निचली अदालत भी उक्त महिला पर अपनी शर्त लगा सकती है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है।
डॉक्टर जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही को लेकर गठित खंडपीठ ने नियमित जमानत आवेदन की सुनवाई कर यह निर्देश दिया है।
जानकारी के मुताबिक आवेदनकारी महिला एवं अन्य एक व्यक्ति मिलकर कुछ आवासीय संपत्तियों को बंधक रखते हुए बैंक से कर्ज लिए थे। दूसरे व्यक्ति ने इसमें से एक संपत्ति को एक व्यक्ति को बेच दिए थे। बाद में इसी संपत्ति को अन्य एक बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लिए।
इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच आर्थिक अपराध शाखा के पास शिकायत होने के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू किया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को 5 फरवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया था। निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद आवेदनकारी जमानत के लिए हाईकोर्ट गई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।