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    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओडिशा HC के जज के रूप में की दो नामों की सिफारिश, क्यों जरूरी है इनकी नियुक्ति?

    By Jagran NewsEdited By: Yashodhan Sharma
    Updated: Fri, 18 Aug 2023 03:33 AM (IST)

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को वकील सिबो शंकर मिश्रा और न्यायिक अधिकारी आनंद चंद्र बेहरा को उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से 17 जनवरी को इन दो नामों की सिफारिश की थी।

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    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओडिशा HC के जज के रूप में की दो नामों की सिफारिश

    संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को वकील सिबो शंकर मिश्रा और न्यायिक अधिकारी आनंद चंद्र बेहरा को उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

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    उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से 17 जनवरी को इन दो नामों की सिफारिश की थी।

    क्यों मिलनी चाहिए नियुक्ति?

    अधिवक्ता मिश्रा का बार में 30 वर्षों का अनुभव है और वे सिविल, आपराधिक और सेवा कानून में विशेषज्ञ हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में ओडिशा राज्य के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड हैं और शीर्ष अदालत में भारत संघ और उड़ीसा उच्च न्यायालय के वकील हैं।

    इसके अलावा, यह दर्ज किया गया कि राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट से संकेत मिलता है कि मिश्रा की व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है और उनकी ईमानदारी के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है।

    इसलिए जरूरी हैं बेहरा

    कॉलेजियम द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का मानना ​​है कि सिबो शंकर मिश्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं। वहीं, न्यायिक अधिकारी बेहरा ने ओडिशा में विभिन्न पदों पर काम किया है।

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है और उनकी ईमानदारी के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है।

    इसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का मानना ​​है कि बेहरा उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।

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