Odisha News: गोहत्या रोकने पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने के निर्देश
ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को गोहत्या रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। ‘गोज्ञान’ नामक संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गोहत्या निषेध अधिनियम 1960 के सख्त कार्यान्वयन का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील पीयूष पंडा ने कटक में गोहत्या की घटनाओं के बाद याचिका दायर करने की बात कही।

संवाद सहयोगी जागरण, कटक। उड़ीसा हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को गोहत्या रोकने के लिए कड़े और ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक जनहित याचिका (पीआइएल) की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसे ‘गोज्ञान’ नामक संगठन ने कटक में हुई कुछ गोहत्या की घटनाओं को लेकर दायर किया था।
याचिकाकर्ता ने इन घटनाओं को अदालत के संज्ञान में लाया, जिसके बाद अदालत ने सख्ती से लागू किए जाने योग्य निर्देश जारी किए। कोर्ट ने गोहत्या निषेध अधिनियम 1960 के सख्त कार्यान्वयन का भी आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील पीयूष पंडा ने कहा कि हमने कटक में गोहत्या की घटनाएं देखीं। इसके बाद हमने अदालत में जनहित याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पहले कटक नगर निगम (सीएमसी) को कार्रवाई करने को कहा गया था और सीएमसी ने कुछ कार्रवाई भी की है।
इसके बावजूद कोर्ट ने अब राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह गोहत्या रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। यह मामला राज्य में गोहत्या को लेकर कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को दर्शाता है।
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