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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Odisha News : ओडिशा के इन जेलों में ठूंस-ठूंसकर भरे गए हैं कैदी, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी; सरकार से मांगी सफाई

Published: Fri, 26 Apr 2024 03:22 PM (IST)

Odisha News ओडिशा के कुछ जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखे जा रहे हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी ...और पढ़ें

जेल में क्षमता से अधिक कैदी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी
जेल में क्षमता से अधिक कैदी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी

संवाद सहयोगी, कटक। राज्य के कुछ जेल में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में कैदी रहने की मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने काफी असंतोष जताया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस एम.एस रमण को लेकर गठित खंडपीठ में जेल संस्कार संबंधित मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई। सुनवाई के दौरान जाजपुर और भद्रक जेल में क्षमता से अधिक संख्या में कैदी रहने की बात पता चली है।

ओडिशा में इन दो जेलों में कैदियों की संख्‍या अधिक

गौरतलब है कि विभिन्न समय पर निर्धारित संख्या से अधिक कैदी रहने की समस्या को दूर करने के लिए कुछ कैदियों को पास की जेल में भी स्थानांतर करने के लिए ठोस कदम उठाया गया था, लेकिन उसके बाद भी जाजपुर और भद्रक जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने की समस्या अब भी जारी है। 180 क्षमता वाली नई वार्ड में निर्माण होने वाली भद्रक जेल में काफी अधिक संख्या में कैदी रह रहे हैं।

नए वार्ड में कैदियों को किया जाना है स्‍थानांतरित

इसके बारे में हाई कोर्ट को सरकार की ओर से अवगत किया गया था। हालांकि, इस नई वार्ड के कैदियों को स्थानांतरित किया गया है या नहीं, उसके बारे में स्पष्ट नहीं हुई है।

ऐसे में इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट कृष्ण प्रसाद साहू की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।ए मिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील गौतम मिश्र इस मामले को संचालन कर रहे हैं।

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