इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना क्या है? ओडिशा के CM नवीन पटनायक के चचेरे भाई ने इसके लिए किया है आवेदन
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के चचेरे भाई दिलीप पटनायक ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है। आखिर यह योजना क्या है? और इसके तहत क्या क्या लाभ मिलते हैं? इसको लेकर सभी के मन में सवाल उठ रहे होंगे। जरूरी बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।

भुवनेश्वर, जागरण डिजिटल डेस्क। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के चचेरे भाई दिलीप पटनायक ने स्वास्थ्य व आर्थिक तंगी से लाचार होकर बुढ़ापे का भत्ता के लिए आवेदन किया है। दिलीप, सीएम नवीन के बड़े पापा डॉक्टर जॉर्ज पटनायक के बेटे हैं।
उन्होंने राज्य सरकार के मधुबाबू पेंशन योजना और केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में खुद को शामिल करने के लिए आवेदन किया है। ऐसे में आज हम आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं।
इतनी मिलती है पेंशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपएस)) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की पांच सबसे खास योजनाओं में से एक है। इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मिलता है।
IGNOAPS के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 79 वर्ष तक की उम्र के लोगों को 200 रुपये प्रति माह और उससे अधिक उम्र के लोगों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाती है।
वहीं, राज्य सरकारें भी इस पेंशन में अपना कुछ योगदान देती हैं। हर राज्य के अपने नियम है। ऐसे में लाभार्थियों को कुछ राज्यों में इस स्कीम के तहत हर महीने 1000 रुपये तक मिल जाता है।
2007 में शुरू हुई यह योजना
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपएस) कर दिया गया है। इसे औपचारिक रूप से 19 नवंबर 2007 को लॉन्च किया गया था।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि लाभार्थियों के खाते में दी जाती है। इस स्कीम का लाभ केवल भारत के नागरिक ही उठा सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट जरूरी
- पूरी तरह से भरा हुआ स्वप्रमाणित आवेदन पत्र
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- आवासीय प्रमाण (वोटर आईडी कार्ड/बिजली बिल/आधार कार्ड)
- आयु प्रमाण (जो स्कूल या नगर निगम या अन्य जगहों से प्रमणित हों)
- आधार नंबर
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कि आवेदक किसी अन्य जगह से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त नहीं कर रहा है।
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