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    कटक में नए साल पर शराब बिक्री के नियम सख्त, रात 12 बजे के बाद दुकान खुली तो लगेगा भारी जुर्माना

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    कटक में नए साल पर शराब दुकानों को कड़ी चेतावनी दी गई है। आबकारी विभाग ने रात 12 बजे के बाद शराब बिक्री करने वाले ऑफ-शॉप प्रतिष्ठानों (होटल, बार, क्लब) ...और पढ़ें

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    नए साल पर शराब दुकानों पर सख्ती। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कटक। नया साल में कटक शहर में मौजूद तमाम शराब के दुकानों को कड़ी चेतावनी दी गई है। ऑफ शॉप शराब दुकान श्रेणी में आने वाले होटल, बार, क्लब आदि रात 12:00 बजे के बाद अगर कारोबार करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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    ऐसे संचालकों को नोटिस जारी किए जाने के साथ-साथ 50 हज़ार रूपये तक जुर्माना राशि वसूला जाएगा। यह बात चेतावनी के तौर पर आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है और नए साल के लिए आबकारी विभाग की ओर से गैर कानूनी शराब कारोबार के ऊपर कड़ी नजर रखा गया है।

    नराज, जगतपुर, चौद्वार, कंदरपुर,कटक सदर, बारंग, सीआरआरआई आदि इलाके में कटक शहर को जोड़ने वाले रास्तों पर ब्लॉकिंग चेकिंग की जा रही है । आठगड़, बांकी,नरसिंहपुर से चोरी से आने वाले शराब शहर के अंदर प्रवेश न कराने के लिए आबकारी विभाग की ओर से व्यापक तैयारी की गई है और कड़ी नजर भी रखा गया है।

    इन जगहों पर गाड़ियों की जांच को व्यापक किया गया है। आबकारी विभाग के नियम के अनुसार, शहर में रात के 12:00 बजे तक ऑफ शॉप शराब दुकान को खोला जा सकेगा, लेकिन जीरो नाइट और नया साल के लिए कई जगहों पर इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है।

    उसके बारे में अक्सर आरोप आता है। उसको ध्यान में रखते हुए कटक जिला आबकारी विभाग अधीन मौजूद मोबाइल यूनिट में दो टीम का गठन किया गया है। यह टीम शहर के तमाम होटल, बार और क्लब तथा दुकानों में पहुंचकर जांच करेगी।

    पेट्रोलिंग को कड़े तोर पर पालन किया जाएगा। कटक जिला आबकारी विभाग एसपी करुणा शंकर तिवारी गण माध्यम को दिए जानकारी के अनुसार, तमाम शराब की दुकानों को नियम का पालन करने के लिए कहा गया है।

    अगर कोई दुकान इसका अगर पालन नहीं करता है तो, उसको नोटिस जारी किया जाएगा और सटीक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ 50 हज़ार रुपये तक की जुर्माना लगाया जाएगा ।