Odisha News: बिना परमिट के चल रहे बस पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, 13 लाख का लगा जुर्माना
कटक में परिवहन विभाग ने बिना परमिट और नवीनीकरण के चल रही एक बस (OD 05 AL 6788) को पकड़ा। बस पर लगभग 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच में पाया गया कि बस का परमिट समाप्त हो गया था बीमा नहीं था और नंबर प्लेट भी फर्जी थी। बस को नयागढ़ के ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर में रखा गया है।

संवाद सहयोगी, कटक। बगैर परमिट के बस चल रहा था। पंजीकरण अवधि खत्म होने के बावजूद उसकी नवीकरण नहीं किया गया था। गैर कानूनी तौर पर चलने वाली बस (OD 05 AL 6788) का परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पता लगाने में सक्षम हुए और लगभग 13 लाख रुपये की जुर्माना उस पर लगाया गया है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण केंद्रांचल डिप्टी कमिश्नर के निर्देश के चलते नयागढ़ आरटीओ द्वारा दुर्गा प्रसाद में मौजूद शकुंतला पेट्रोल पंप के पास से इस बस का पता लगाया गया और उसे जब्त किया गया है।
हालांकि, जांच पड़ताल के समय बस का परमिट 4 अप्रैल 2024 से खत्म होने की बात का पता चला है। यहां तक कि बस की बीमा भी नहीं था। यह बात जांच पड़ताल के दौरान पता चला है।
इसके अलावा वहां देखने को मिला कि गाड़ी की नंबर प्लेट को फर्जी करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। यह सूचना परिवहन अधिकारी ने गण माध्यम को दिया है। इसलिए मोटर कानून के अनुसार, कुल 12 लाख 97 हज़ार 909 रूपये की जुर्माना राशि उसके ऊपर लगाया गया है।
यह जानकारी केंद्रांचल डिप्टी कमिश्नर बीरंची नारायण अधिकारी ने दिया है। जब्त होने वाली इस बस को वर्तमान नयागढ़ के ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर में रखा गया है।
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