'VIP के आने पर दो घंटे में सफाई तो आम दिनों में क्यों नहीं', सुप्रीम कोर्ट की MCD को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी इलाके में लोधी काल के स्मारक शेख अली की गुमटी के आसपास सफाई न रखने पर एमसीडी की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है तो आप इसे तुरंत साफ कर देंगे। पीठ ने एमसीडी कमिश्नर को अधिकारियों को जवाबदेह बनाने का निर्देश दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के डिफेंस कॉलोनी इलाके में लोधी काल के स्मारक 'शेख अली की गुमटी' के आसपास सफाई न रखने के लिए एमसीडी की आलोचना की। कोर्ट ने कहा, "अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है तो आप दो घंटे में इसे साफ कर देंगे।"
न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एस वी एन भट्टी की बेंच ने एमसीडी कमिश्नर को अधिकारियों को जवाबदेह बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट कमिश्नर की ओर से बताई गई कमियों को दूर करने के लिए एक एक्शन प्लान प्रस्तुत करें।
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को फटकार
पीठ ने 4 सितंबर को टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है तो आप दो घंटे में इसे साफ कर देंगे और क्षेत्र को एकदम स्वच्छ रखेंगे। क्या यही हमारे आदेशों का आप सम्मान करते हैं? खुद को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप इसी तरह का व्यवहार करते हैं? क्या आपको लगता है कि पुरातत्व विभाग ही यह काम करेगा? क्या यह आपके अहंकार का प्रदर्शन है?"
सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय को यह भी निर्देश दिया कि वह स्थिति पर प्रतिदिन नजर रखने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करे और इस मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन को उस अधिकारी की जानकारी दे।
क्या है मामला?
बुधवार को घटनास्थल का दौरा करने वाले शंकरनारायणन की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट की जांच करने के बाद अदालत को पता चला कि उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया है। इसके बाद उसने एमसीडी कमिश्नर को तलब किया और उसे शाम 3 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया।
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