VIDEO: चलती मर्सिडीज के बोनट पर लड़की ने किया 'ऑरा फार्मिंग' डांस, वीडियो वायरल होते ही लगाने पड़ गए थाने के चक्कर
मुंबई में एक महिला का चलती कार के बोनट पर ऑरा फार्मिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने 20 जुलाई को खारघर इलाके में ट्रैफिक से भरी सड़क पर अपनी मर्सिडीज-बेंज कार पर महिला को स्टंट करने की अनुमति दी। आरोपियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मयानगरी की राजधानी मुंबई से सामने आया एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला चलती कार के बोनट पर 'ऑरा फार्मिंग' डांस करते नजर आ रही है।
वीडियो के सामने आने के बाद एक्शन भी हुआ। नवी मुंबई पुलिस ने दो 24 वर्षीय युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो इस कार के अंदर बैठे थे।
दरअसल, 'ऑरा फार्मिंग' का ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसका मतलब होता है जानबूझकर कूल या स्टाइलिश चीजें करना। इसका प्रचलन आज के समय में युवाओं में काफी तेजी से देखने को मिला है।
पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ के केस किया दर्ज
मुंबई से सामने आए वीडियो के बाद पुलिस ने दो 24 वर्षीय युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार की बोनट पर एक महिला को 'ऑरा फार्मिंग' करने की अनुमति दी थी।
बताया जा रहा है कि यह स्टंट कथित तौर पर 20 जुलाई को खारघर इलाके में एक ट्रैफिक से भरी सड़क पर मर्सिडीज-बेंज कार पर किया गया था। इतना ही नहीं इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। जिसको लाखों लोगों ने देखा।
कार सवारों के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस
सामने आए वीडियो की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अल्फेश आजम शेख और रफीक सुल्दे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। बता दें जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला एक ब्लैक कलर की कार के बोनट पर सवार होकर स्टंट कर रही होती है।
जानिए किस धारा में दर्ज किया गया मुकदमा
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी लापरवाही भरी हरकतें न केवल इसमें शामिल लोगों की जान को खतरे में डालती हैं, बल्कि आम जनता में भय और चिंता का माहौल भी पैदा करती हैं।
उन्होंने कहा कि शेख और सुल्दे पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें लापरवाही से गाड़ी चलाना, मशीनों के प्रति लापरवाही, दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है। बताया कि मामले में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। (इनपुट पीटीआई के साथ)
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