4 दिसंबर तक नहीं भरा SIR फॉर्म तो क्या होगा, वोटर लिस्ट में दोबारा कैसे जुड़ेगा नाम? EC ने दिया अपडेट
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम तारीख 4 दिसंबर है। अगर आप इस तिथि तक SIR फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो चिंता न करें। चुनाव आयोग के अनुसार, फॉर्म न भरने पर कोई जुर्माना नहीं है। आप जनवरी 2026 तक क्लेम-ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

4 दिसंबर तक नहीं भरा SIR फॉर्म तो क्या होगा? (प्रतिकात्मक फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम तारीख 4 दिसंबर बेहद नजदीक है। लाखों मतदाता अभी तक SIR एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर यह फॉर्म समय पर नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा? या फिर दोबारा नाम जुड़वाने के लिए पेनाल्टी भरना होगा। चलिए दूर करते हैं इस कन्फ्यूजन को...
दरअसल, पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (SIR) फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। अगर आप इस दौरान किसी कारणवश आपका नाम नहीं जुड़ता तो चिंता करने की जरुरत नहीं है। लेकिन सतर्क रहने की पूरी जरूरत है। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि फॉर्म न भरने पर कोई जुर्माना या कानूनी पेनल्टी नहीं है।
यदि 9 दिसंबर को जारी होने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम न दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि, आप जनवरी 2026 तक क्लेम-ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।
नहीं होगी कार्रवाई
यदि आप पश्चिम बंगाल के वोटर हैं और आपका नाम पिछली वोटर लिस्ट में था। लेकिन आपने फॉर्म नहीं भरा है या BLO आपसे संपर्क नहीं कर पाए हैं और आपका नाम SIR कम्पैटिबल लिस्ट में नहीं है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, वेरिफिकेशन के लिए आपको नोटिस मिल सकता है।
जनवरी 2026 तक भर सकते हैं फॉर्म
अगर किसी कारणवश आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हो जाता है तो, ऐसे मामलों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जांच शुरू कर सकता है और क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए नोटिस भेज सकता है। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने की स्थिति में आप क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान जनवरी 2026 तक अपनी डिटेल्स जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
फाइनल लिस्ट से हट सकता है नाम
अगर आप 9 दिसंबर के बाद विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी कन्फर्म करने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने हियरिंग में शामिल होना होगा। अगर आप इसमें शामिल नहीं होते हैं या फिर अपनी क्वालिफिकेशन साबित नहीं कर पाते हैं, तो आपका नाम फाइनल लिस्ट से हटाया जा सकता है।
वहीं, यदि आपका एप्लीकेशन वेरिफाई हो जाता है, तो आपको नया वोटर ID मिल सकता है। ध्यान रहे कि यह सफी जानकारियां तभी लागू होंगी, जब आप अपने इलाके की पिछली वोटर लिस्ट के अनुसार मौजूदा वोटर हों। नए मतदाताओं के लिए प्रोसेस अलग है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।