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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 17, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Waqf Law: वक्फ कानून पर केंद्र को मिला 7 दिन का समय, फिलहाल नई नियुक्तियों पर लगी रोक

Published: Thu, 17 Apr 2025 02:11 PM (IST)Updated: Thu, 17 Apr 2025 03:50 PM (IST)

वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जस्टिस पीवी ...और पढ़ें

Waqf Law Live Updates: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।(फाइल फोटो)
Waqf Law Live Updates: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।(फाइल फोटो)

HighLights

  1. वक्फ बाय यूजर में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा: SC
  2. सरकार को जवाब देने के लिए सात दिनों का वक्त दिया गया
  3. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 5 मई को अगली सुनवाई होगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति न हो। इसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अभी नियुक्ति नहीं करने वाली है। 

केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति बनी रहेगी: SC: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां भी नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न हो। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि बोर्ड या काउंसिल की कोई नियुक्ति नहीं होगी।

अदालत ने ये भी कहा कि वक्फ बाय यूजर में भी कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि  वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है।

मुख्य पांच आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगी अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पांच बिंदु तय करने होंगे, जिनपर सुनवाई होगी। 110-120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं। नोडल काउंसिल के जरिए आपत्तियों को तय किया जाए। इस मामले पर 5 मई को अगली सुनवाई होगी। 

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