Waqf Act: 'सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए', वक्फ पर 'सुप्रीम' सुनवाई से पहले क्या बोले वकील विष्णु जैन
वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे दूसरे पक्ष की सुनवाई पर वकील विष्णु शंकर जैन ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब हमने वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी तो कोर्ट ने हमसे पूछा था कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। अब क्या मापदंड है कि है कि कोई दूसरे पक्ष की अदालत में सुनवाई चल रही है।
एएनआई, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून (Waqf Law) को लेकर आज थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
गुरुवार को सुनवाई से पहले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जब हमने वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो कोर्ट ने हमसे पूछा था कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए और सुझाव दिया था कि हमें हाईकोर्ट जाना चाहिए, और हमें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली, जबकि अलग-अलग हाईकोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं।
हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
उन्होंने आगे सवाल पूछा कि अब क्या मापदंड है कि कोई दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट आए और उनकी न सिर्फ सुनवाई हो बल्कि अंतरिम आदेश से जुड़ी बातें भी कही जाएं? पिछले 13 सालों से हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण से जुड़े 4 राज्यों के हिंदू बंदोबस्त अधिनियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामले हाईकोर्ट में होने चाहिए और पूछा कि हम (सुप्रीम कोर्ट) ऐसे मामलों की सुनवाई क्यों करें।
विष्णु शंकर जैन ने कहा, मेरा सुझाव है कि (वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़े) सभी मामलों को एक ही हाईकोर्ट में ले जाया जाए और 6 महीने के भीतर मामलों की सुनवाई के लिए एक संवैधानिक पीठ बनाई जाए।'
#WATCH | Delhi | Advocate Vishnu Shankar Jain says, "When we filed a petition in the Supreme Court regarding the Waqf board, the Court asked us why we came directly to the Supreme Court and suggested that we should go to the High Courts, and we didn't get any interim relief even… pic.twitter.com/jw2AfuWCvO
— ANI (@ANI) April 17, 2025
वक्फ कानून के इन तीन प्रावधानों पर कोर्ट ने जताई चिंता
बता दें कि बुधवार को वक्फ कानून को लेकर 2 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने कोर्ट के आगे अपनी दलीलें रखी। गौरतलब है कि अदालत ने कानून से जुड़े तीन प्रावधानों पर चिंता जाहिर किया।
अदालत ने वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, अदालत ने उन प्रावधान पर भी सरकार से सवाल पूछा जिसमें उन संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा यदि उस पर सरकारी भूमि होने का दावा किया जाता है। इसके अलावा अदालत ने सरकार से पूछा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की प्रधानता क्यों होनी चाहिए।
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