Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Waqf Act: 'सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए', वक्फ पर 'सुप्रीम' सुनवाई से पहले क्या बोले वकील विष्णु जैन

    वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे दूसरे पक्ष की सुनवाई पर वकील विष्णु शंकर जैन ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब हमने वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी तो कोर्ट ने हमसे पूछा था कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। अब क्या मापदंड है कि है कि कोई दूसरे पक्ष की अदालत में सुनवाई चल रही है।

    By Jagran News Edited By: Piyush Kumar Updated: Thu, 17 Apr 2025 02:02 PM (IST)
    Hero Image
    वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पक्ष की सुनवाई पर वकील विष्णु शंकर जैन ने उठाए सवाल।(फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून (Waqf Law) को लेकर आज थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को सुनवाई से पहले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जब हमने वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो कोर्ट ने हमसे पूछा था कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए और सुझाव दिया था कि हमें हाईकोर्ट जाना चाहिए, और हमें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली, जबकि अलग-अलग हाईकोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं।

    हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

    उन्होंने आगे सवाल पूछा कि अब क्या मापदंड है कि कोई दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट आए और उनकी न सिर्फ सुनवाई हो बल्कि अंतरिम आदेश से जुड़ी बातें भी कही जाएं? पिछले 13 सालों से हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण से जुड़े 4 राज्यों के हिंदू बंदोबस्त अधिनियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामले हाईकोर्ट में होने चाहिए और पूछा कि हम (सुप्रीम कोर्ट) ऐसे मामलों की सुनवाई क्यों करें।

    विष्णु शंकर जैन ने कहा, मेरा सुझाव है कि (वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़े) सभी मामलों को एक ही हाईकोर्ट में ले जाया जाए और 6 महीने के भीतर मामलों की सुनवाई के लिए एक संवैधानिक पीठ बनाई जाए।'

    वक्फ कानून के इन तीन प्रावधानों पर कोर्ट ने जताई चिंता

    बता दें कि बुधवार को वक्फ कानून को लेकर 2 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने कोर्ट के आगे अपनी दलीलें रखी। गौरतलब है कि अदालत ने कानून से जुड़े तीन प्रावधानों पर चिंता जाहिर किया।

    अदालत ने वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, अदालत ने उन प्रावधान पर भी सरकार से सवाल पूछा जिसमें उन संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा यदि उस पर सरकारी भूमि होने का दावा किया जाता है। इसके अलावा अदालत ने सरकार से पूछा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की प्रधानता क्यों होनी चाहिए।

    यह भी पढ़ें: Waqf Law: क्या वक्फ कानून पर आज लग जाएगी रोक? इन तीन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता